Press "Enter" to skip to content

गंगा बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिहार को 8 हफ्ते की अंतिम मोहलत; मुख्य सचिव को तलब करने की चेतावनी

गंगा की बहु‑सदियों पुरानी प्रदूषण समस्या को लेकर इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष सुनवाई आयोजित की, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों को कठोर चेतावनी दी गई।
अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय जल नीति के तहत निर्धारित मानकों को पूरा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तथा दो राज्यों को तत्काल गंगा सफाई योजना को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करने का आदेश दिया। यह निर्णय जल संरक्षण के राष्ट्रीय एजेंडा में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है।गंगा नदी का इतिहास और उसकी सांस्कृतिक महत्ता सदियों से भारतीय सभ्यताओं के विकास में केंद्रीय रही है। परंतु औद्योगिक विकास, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग और शहरी निकास जल के बढ़ते दबाव ने इस पवित्र धारा को गंभीर प्रदूषण के अभिशाप में बदल दिया है। पिछले दशकों में गंगा पर किए गए कई सफाई अभियानों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए, जिससे जल गुणवत्ता मानकों में निरंतर गिरावट दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में कई सरकारी रिपोर्टों, विशेषज्ञों के विश्लेषण और पर्यावरण समूहों के सबूतों को सम्मिलित किया। कोर्ट के दस्तावेज़ों में दिखाया गया कि गंगा के कुछ प्रमुख धारा क्षेत्रों में बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) स्तर अनुमत सीमाओं से कई गुना अधिक है, जबकि कुल घुलनशील ठोस (TDS) भी खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है। इन आँकड़ों ने न्यायालय को गहन हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस करवाई।

सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश के जल और जल संसाधन विभाग ने बताया कि उन्होंने जल शोधन संयंत्रों का विस्तार किया है और औद्योगिक अपशिष्टों की निगरानी में सुधार किया है। बिहार सरकार ने भी समान रूप से बताया कि वह ग्रामीण जल निकायों में स्वच्छता अभियान को तेज़ कर रही है, तथा गंगा के प्रमुख प्रवाह क्षेत्रों में नई बायो‑रेमेडिएशन तकनीकें लागू कर रही है। दोनों राज्यों ने संयुक्त रूप से एक विशेष गंगा पुनरुद्धार निधि की घोषणा भी की।

इन दावों के बावजूद, अदालत ने कहा कि वर्तमान उपाय पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि कई परियोजनाओं की प्रगति में देरी और वित्तीय अनुपालन में खामियां दिखी हैं। कोर्ट ने उल्लेख किया कि पिछले पाँच वर्षों में गंगा सफाई के लिए आवंटित बजट का केवल लगभग 55 प्रतिशत ही वास्तविक रूप में खर्च हुआ, जबकि शेष राशि अनिर्दिष्ट खातों में फँसी हुई है। यह वित्तीय अनुशासन की कमी न्यायालय को अत्यंत चिंतित कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया। पहला, सभी औद्योगिक इकाइयों को जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) के तहत सख्त मानक अपनाने और अनिवार्य रूप से पूर्व-उपचार (pretreatment) स्थापित करने की जरूरत है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इन उपायों को लागू न करने पर प्रतिवादात्मक कार्यवाही का प्रावधान रखा गया।

गंगा के पुनर्स्थापन पर केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री ने कोर्ट की टिप्पणी को “राष्ट्र की जल सुरक्षा के प्रति एक स्पष्ट संदेश” बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य स्तर पर कार्यान्वयन को तेज़ करने के लिए विशेष तकनीकी सहायता और फंडिंग प्रदान करेगी, तथा एक राष्ट्रीय जल मानचित्र बनाकर सभी प्रदूषण स्रोतों की पहचान करेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जल शोधन परियोजनाओं में नवीनतम तकनीकों को अपनाया है और अगले दो वर्षों में गंगा के प्रमुख शहरों में जल शुद्धि दर को 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने राज्य के कई उद्योगपतियों के साथ मिलकर “ग्रीन इंडस्ट्री” पहल शुरू करने की भी घोषणा की, जिससे औद्योगिक अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आएगी।

बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण जल निकायों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए “गंगा बचाओ” अभियान को पुनर्जीवित करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय पंचायतों को जल निगरानी समूहों के रूप में सशक्त किया जाएगा, जिससे प्रदूषण की शुरुआती चेतावनी प्राप्त हो सके। इस पहल के तहत जल परीक्षण किट्स का वितरण और शिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

विरोधी पर्यावरण समूहों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया

The Supreme Court’s warning turns the Ganga saga into a litmus test for India’s ability to enforce environmental law—if states can’t marshal the funds they already have, the whole national water agenda risks becoming a symbolic gesture.

BiharNewsPost
The BiharNews Post

बिहार न्यूज़ पोस्ट - बिहार का नं. 1 न्यूज़ पोर्टल !

More from अन्य राज्यMore posts in अन्य राज्य »
More from उत्तर प्रदेशMore posts in उत्तर प्रदेश »
More from खबर बिहार कीMore posts in खबर बिहार की »
More from बिहार ब्रेकिंग न्यूज़More posts in बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ »

Be First to Comment

    प्रातिक्रिया दे

    आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *