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खान सर को बड़ी राहत: पटना कोर्ट ने 3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई, कोचिंग फायरिंग केस में अगली सुनवाई तय

Khan Sir News: पटना कोर्ट से खान सर को अंतरिम राहत, 3 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी

पटना: चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के संस्थापक फैसल खान उर्फ खान सर को पटना की अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक (नो कोर्सिव एक्शन) को 3 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई भी 3 जुलाई को होगी।

खान सर का नाम उस एफआईआर में शामिल है, जो जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान पर हुए कथित हमले और उसके बाद सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई फायरिंग के मामले में दर्ज की गई थी। अदालत ने इससे पहले 9 जून को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी, जिसे पहले 30 जून तक बढ़ाया गया था। अब यह राहत 3 जुलाई तक जारी रहेगी।

क्या है पूरा मामला?

2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित तौर पर कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान हालात बेकाबू होने पर खान सर के निजी सुरक्षा गार्डों ने हवाई फायरिंग की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

एफआईआर में खान सर, उनके सुरक्षा कर्मियों, प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संचालक रौशन आनंद और अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए। इसके बाद से यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।

कोर्ट ने क्या कहा?

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसी से खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों के आर्म्स लाइसेंस से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी। अदालत ने मामले की सुनवाई 3 जुलाई तक स्थगित करते हुए तब तक खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश बरकरार रखा।

सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी होगी सुनवाई

इस मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत उनकी जमानत याचिका पर भी 3 जुलाई को सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि दोनों मामलों पर एक साथ महत्वपूर्ण बहस हो सकती है।

रौशन आनंद भी हैं केस के आरोपी

इस विवाद में प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संचालक रौशन आनंद भी आरोपी हैं। उन पर खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित तोड़फोड़ और पथराव का आरोप है। फिलहाल उन्हें इस मामले में जमानत मिल चुकी है। उनके वकील सत्यम झा ने अदालत में सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की।

जांच जारी, 3 जुलाई पर टिकी निगाहें

पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है और अदालत द्वारा मांगे गए दस्तावेज भी पेश किए जाएंगे। 3 जुलाई को होने वाली सुनवाई इस पूरे मामले में अहम मानी जा रही है। इसी दिन खान सर की अग्रिम जमानत याचिका, उनके सुरक्षा गार्डों की जमानत और जांच से जुड़े अन्य पहलुओं पर अदालत विस्तार से सुनवाई करेगी।

फिलहाल अदालत के आदेश के बाद खान सर को 3 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन इस बहुचर्चित कोचिंग विवाद का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।

पटना की अदालत ने चर्चित शिक्षक खान सर को कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह मामला जून की शुरुआत में उनके पटना स्थित कोचिंग संस्थान पर कथित तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की है। इसी दिन उनके सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी, जबकि पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है।

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