Press "Enter" to skip to content

बिहार सरकार ने मांस और मछली की खुले में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया

पटना, 17 फरवरी 2026: बिहार सरकार ने राज्य में मांस और मछली की खुले में (सड़क, फुटपाथ या खुले बाजार सहित) बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। यह नया फैसला जनसाधारण स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।

राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि अब से केवल लाइसेंसधारी एवं मान्यता प्राप्त दुकानदारों को ही मांस और मछली बेचने की अनुमति होगी। बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार की खुले में बिक्री को कानूनी अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

📌 संक्षेप:
✔️ बिहार में अब सड़क, फुटपाथ या खुले स्थानों पर मांस / मछली नहीं बेची जा सकेगी।
✔️ केवल लाइसेंसधारी दुकानें ही मांस और मछली बेच सकेंगी।
✔️ नियम तोड़ने पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई होगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि नियम पालन न करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना या अन्य दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी और स्वास्थ्य जोखिम न फैले। साथ ही मांस की बिक्री के लिए निर्धारित मानकों और स्वच्छता नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इस निर्णय को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य न केवल स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को मजबूत करना है, बल्कि राजकीय प्रक्रियाओं के तहत व्यवसायिक गतिविधियों को भी व्यवस्थित करना है।

BiharNewsPost
The BiharNews Post

बिहार न्यूज़ पोस्ट - बिहार का नं. 1 न्यूज़ पोर्टल !

More from खबर बिहार कीMore posts in खबर बिहार की »