अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त के बीच सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने निर्णय के आलोक में बिहार सरकार ने सभी डीएम का आदेश जारी किया है कि राष्ट्रीय ध्वज जीविका दीदी से बनवाये और जहां कही भी सरकारी आयोजन होगा उसमें जीविका दीदी द्वारा बनाये गये ध्वज का ही इस्तमाल होगा।
साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के निगरानी में प्रखंंड और जिला स्तर पर सरकार द्वारा स्टाँल लगाया जायेंगा जहां आप राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकते हैं।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ को एडवोकेट जनरल ने बताया कि पटना के बिहार विद्यापीठ का प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए राज्य केबिनेट ने अध्यादेश पारित कर दिया हैं।
पहले की सुनवाई में कोर्ट ने विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन अपने हाथ में लेने हेतु कानून बनाने को कहा।
कोर्ट ने कहा था कि अगर विधान सभा यदि सत्र में नहीं हो,तो इसके लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, जिसे बाद में कानून का रूप दिया जा सकता है।
कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार को पटना स्थित बिहार विद्यापीठ का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए विशेष प्रस्ताव राज्य सरकार को पारित करने को कहा था।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ सोसाईटी व इसके सदस्यों के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए राज्य निगरानी को निर्देश दिया था।
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पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जानना चाहा था कि डा राजेंद्र प्रसाद से सम्बंधित स्मारकों को देख रेख कर सकता है या नहीं।इस पर अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया था कि जो सौ वर्ष से पुराने स्मारक हैं,ये उनकी ही देख रेख कर सकते हैं।
कोर्ट ने उनसे कहा कि वे विशेष परिस्थिति में क्या वे इसके देख रेख का जिम्मा ले सकते हैं।पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि बिहार विद्यापीठ परिसर में सभी गैर कानूनी अतिक्रमण को हटा दिया गया।
साथ ही बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन का जिम्मा पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को सौंप दिया गया।इस मामलें पर कल सुनवाई की जाएगी।
बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना ने दोहरे हत्या कांड का उद्भेदन बाढ़ पुलिस ने किया । हत्या के मामले में दो लोग गिरफ्तार किए गया है,जबकि अन्य दो की तलाश जारी है।
प्रेस वार्ता में थाना अध्यक्ष राजनंदन ने बताया कि 12जुलाई को बाढ़ थाना के सबिता हॉल के पास गोली मार कर अंकित नामक युवक की शाम को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी,गोली बारी में एक अन्य की भी मौत हो गई थी।
थाना अध्यक्ष ने बताया कि अंकित ने प्रेम विवाह किया था जिससे उसके ससुर थापू सिंह नाराज थे,ससुर ने 4लाख रुपए सुपारी देकर तीन शूटर को ठीक किया।तीनों ने अंकित की गोली मार कर हत्या कर दिया। हत्या के बाद पुलिस ने कई जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जिसमे टेक्निकल टीम को सुराग मिला और ससुर के साथ एक शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा गौरव सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।
कोर्ट ने केंद्र,राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राज्य के एयरपोर्ट के सुधार पर बैठक कर अगली सुनवाई में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया।उन्होंने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए।
कोर्ट को उन्होंने बताया कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए।बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है।उन्होंने बताया कि छपरा के पास इसके लिए पर्याप्त और सस्ती भूमि उपलब्ध हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी कोप तलब किया था।साथ ही पटना एयरपोर्ट के पूर्व और वर्तमान निर्देशक को भी तलब किया था।
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साथ ही कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को गया एयरपोर्ट के विकास के सन्दर्भ में बताने को कहा था कि 268 करोड़ रुपए की धनराशि कब तक दिया जाएगा।
इससे पहले की सुनवाई में पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्देशक कोर्ट में उपस्थित हो कर पटना एयरपोर्ट की स्थिति बताते हुए कहा था कि हवाई जहाज लैंडिंग की काफी समस्या है।सामान्य रूप से रनवे की लम्बाई नौ हज़ार फीट होती हैं,जबकि पटना में रनवे की लम्बाई 68 सौ फीट हैं।
कोर्ट को राज्य के गया,पूर्णियां और अन्य एयरपोर्ट के विस्तार,विकास और भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित समस्यायों के बारे में बताया गया।
राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,भागलपुर,फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं।लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव व सुरक्षा की समस्या हैं।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 28जुलाई,2022 को की जाएगी।
मुजफ्फरपुर में रास्ते की जमीन को लेकर चल रहा विवाद हिंसक रूप ले लिया । मामला इतना बढ़ गया की एक पक्ष ने पारंपरिक हथियार के साथ दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया । मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव का मामला ।
हमले में जमकर ईट पत्थर चले और लाठी डंडों के साथ फरसा और दबिया का इस्तेमाल किया गया । फरसा के हमला से चालीस वर्षीय लालू सहनी की मौत हो गई ।
मृतक के भाई राजू सहनी ने बताया को पांच फीट गुना सौ फीट जमीन पर रास्ता का विवाद था । पड़ोसी इसपर जलावन रख देते थे । कल देर रात विवाद इतना बढ़ गया की पड़ोसी ने धारदार हथियार से काट डाला और लालू सहनी की मौत हो गई ।मृतक के भतीजा करण कुमार ने बताया की चाचा की हत्या फरसा से काट कर कर दी गई ।
हमलावर पक्ष के साथ काफी लोग थे जो इट,पत्थर और लाठी डंडा चला रहे थे । वहीं गांव के मुखिया इंद्रमोहन झा ने बताया की भूमि विवाद को लेकर घटना घटी है । रास्ते का विवाद था । पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया ।
अहियापुर थाना के मेडिकल कैंप के SI विनोद दास ने बताया की रास्ते के विवाद में घटना होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । मामले की जांच होगी । और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है ।
नवादा में अवैध बालू खनन को लेकर नवादा पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर जब्ती की है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई बिगहा स्थित सकरी नदी बालू घाट से अवैध तरीके से उत्खनन करते हुए एक जेसीबी, दो ट्रक, 4 ट्रैक्टर,6 मोटरसाइकिल के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
खनन विभाग ने यह कार्रवाई अकबरपुर,नरहट, गोविंदपुर,रजौली पुलिस और स्वाट बल के संयुक्त सहयोग से किया है। खनन विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर बालू का उत्खनन किया जा रहा है। उसी सूचना के आलोक में पुलिस और खनन विभाग की टीम ने एक साथ छापेमारी करते हुए अवैध बालू खनन में लोगों को गिरफ्तार किया और वाहनों को भी जब किया।
फिलहाल सभी वाहनों को जमकर अकबरपुर थाने को सुपुर्द कर दिया गया है।
सीवान-गोरखपुर रेलखण्ड पर मैरवा रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद जीआरपी द्वारा घायल युवक को सीवान सदर अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई।
युवके के पास से एक पॉलिथीन में कुछ पैन और डायरी मिला है लेकिन उसमें पता नहीं है और ना ही इसके पास आधार कार्ड है।
फिलहाल घायल युवक का इलाज सीवान के सदर अस्पताल में चल रहा है वही जीआरसी युवक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है।
वैशाली। लाइन होटल के बाहर से रंगे हाथ गाड़ी चोरी करते पकड़े जाने पर केस न करने की दी धमकी। चोर की जमकर पिटाई के बाद केस किए जाने पर आरोपी चोर के साथियों ने होटल और गाड़ी ऑनर के घर पर चलाई गोली। चोरी और सीनाजोरी में चली 50-60 राउंड गोली।
होटल के बाहर और घर के बाहर लगे दर्जनों गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त, पुलिस ने दो दर्जन राउंड खोखा किया बरामद, तीन लोगों को लिया हिरासत में, बिदुपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर जंदाहा हाईवे पर रहीमापुर गांव की घटना।
1. पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सम्बंधित मामलें पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई की जा रही है।
कोर्ट ने इससे पूर्व याचिकाकर्ता को राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कमियों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने को कहा था। साथ ही इसमें सुधारने के उपाय पर सुझाव देने को कहा था।
2. पटना हाईकोर्ट ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने समक्ष विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही हैं।
कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार से बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन अपने हाथ में लेने हेतु कानून बनाने को कहा था।
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3. पटना हाई कोर्ट में नारायणपुर – मनहारी- पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामलें पर सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई में एन एच ए आई को बताने को कहा गया था कि नए वृक्षारोपण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही हैं।साथ ही वृक्षारोपण के मामलें मे ग्राम पंचायत की अधिकार और भूमिका के सम्बन्ध में भी जानकारी तलब किया गया।
4. पटना हाईकोर्ट में राज्य के पटना स्थित जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट,पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा गौरव कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी क तलब किया था।साथ ही पटना एयरपोर्ट के पूर्व और् निर्देशक को भी पिछली सुनवाई में तलब किया था।
जस्टिस संदीप कुमार ने रजनीश कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आदेश को पारित किया।
याचिकाकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण से अपने घरों को अलग रखने के लिए आदेश देने का आग्रह किया था।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना था कि भूमि अधिग्रहण के मामले में अपने भूमि को अधिग्रहण से अलग रखने का भी प्रावधान है। गया स्थित बिहार प्रशासनिक भवन के अधिग्रहण के मामले को अधिसूचना से अलग रखने को अधिसूचना को समाप्त किया गया था ।
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किन्तु याचिकाकर्ता ओं के मामलों में ऐसा नहीं किया जा रहा है। यदि सरकार उचित समझती है, तो इस तरह का निर्णय लेती है। पहाड़ी मौजा के संबंधित वार्ड नम्बर 56 के वार्ड से सम्बंधित है।कोर्ट ने मेट्रो रेल को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा।चार सप्ताह बाद इस मामलें पर सुनवाई होगी।
जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामलें पर सुनवाई की।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि इस स्थिति का लाभ उठा कर कुछ उस क्षेत्र में नए निर्माण करने लगे हैं।
कोर्ट ने इसे काफी गम्भीरता से लेते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि अगर इस तरह का निर्माण हो रहा हैं, तो उसे कड़ाई के साथ रोका जाए।साथ ही इस प्रकार के निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जवाब दायर किया।
पिछली सुनवाई कोर्ट ने जानना चाहा था कि जब हाउसिंग बोर्ड को खुद अतिक्रमण हटाने की शक्ति है, तो ज़िला प्रशासन क्यों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने को कब कहा गया।
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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वहां रह रहे नागरिकों को बिजली और पानी आपूर्ति बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट को बताया गया कि बिजली विभाग ने विद्युत् आपूर्ति अब तक बहाल नहीं की हैं।आज साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वकील कुमार मनीष ने कोर्ट को बताया कि 23 घरों में अस्थायी रूप से बिजली बहाल कर दी गई है।
आज कोर्ट में याचिकाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता वसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट को बताया कि इस क्षेत्र से इस तरह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सही नहीं है।उन्होंने कहा कि अनाधिकृत रूप बसे लोगों के भी कानूनी अधिकार है।
ज़िला प्रशासन ने इसकी अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जो सही नहीं हैं।
अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से बहस जारी होगी।साथ ही राज्य सरकार व आवास बोर्ड की ओर से भी पक्षों को प्रस्तुत किया जाएगा।
आरा । नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर गली नंबर एक में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी।
दिनदहाड़े इस वारदात के बाद आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना और चिता टीम भारी बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है।
#Crime
जानकारी के अनुसार मृतक नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर गली नंबर एक का निवासी श्याम नंदन सिंह के 45 वर्षीय पुत्र हरी शंकर प्रेमी है। उनका जगदेव नगर गली नंबर 1 में अपने मकान में नीचे ही वैष्णवी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक दुकान है एवं वह उसमे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेचते एवं मरम्मत भी करते हैं।
इस जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने करते हुए राज्य सरकार को ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट को स्थापित करने की समय सीमा बताने को कहा।ये जनहित याचिका बिहार आदिवासी अधिकार फोरम ने की है।
सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट को स्थापित करने की प्रक्रिया में एक वर्ष का समय लगेगा।उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस इंस्टिट्यूट को स्थापित करने के वित्तीय,प्रशासनिक और अधिकारियों व कर्माचारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में एक वर्ष का समय लगेगा।
इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर राज्य सरकार गंभीर क्यों नहीं है।कोर्ट ने सम्बंधित सचिव को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी देते हुए एक सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया।
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सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन में जिलों में आदिवासियों की जनसंख्या और स्कूलों की सूची प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इस सूची को देख कर कहा कि कई जिलों में आदिवासी जनसंख्या अच्छी खासी हैं। राज्य में बीस आवासीय स्कूल हैं।
इससे पहले की सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया था कि 30 जून,2022 को बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास पंकज ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया।
जस्टिस आशुतोष कुमार सिंह और जस्टिस जीतेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई की।कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुलह का प्रयास करने को कहा था।
इसके लिए पहले की सुनवाई में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को इनके बीच बैठक कर सुलह के मुद्दे पर संभावना तलाशने को कहा था।
पिछली सुनवाई में तेजप्रताप और ऐश्वर्या न्याय कक्ष में उपस्थित थे।इनके साथ तेजप्रताप की माँ पूर्व सी एम राबडी देवी और ऐश्वर्या के पिता न्याय कक्ष में उपस्थित थे।सारी सुनवाई बंद कक्ष में हुआ था।
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ऐश्वर्या की ओर से वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने कोर्ट के पक्ष रखा।तेज प्रताप के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि घरेलू हिंसा को लेकर ऐश्वर्या राय के विरुद्ध पारित आदेश व भरणपोषण(मेंटेनेन्स) से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया है।
इस मामलें की सुनवाई अब अगली सुनवाई 18अगस्त, 2022 को की जाएगी।
पत्रकारिता कोई रॉकेट साइंस नहीं है सब कुछ समझदारी और अनुभव पर ही चलता है कभी कभी बड़ी भूल भी हो जाती है लेकिन आज की पत्रकारिता तो ऐजेंडे पर केन्द्रीत हो गयी हैं और अधिकांश राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनल के संपादक अपने रिपोर्टर को रोजाना सुबह सुबह टास्क देते हैं कि हिन्दू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाली खबर करके लाए और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे नेता से बात करे जो हिन्दू मुसलमान के मसले पर भड़काऊ बयान देता हो।
ऐसे में धीरे धीरे पत्रकारिता खत्म होती जा रही है ,वही अब जिला और प्रखंड स्तर पर पत्रकारिता करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है वही जो लोग फिल्ड में है उनका दिमाग इस तरह से बदल गया है कि अब आपके पास अनुभव और समझदारी है तभी आप घटना की वजह के आस पास पहुंच सकते हैंं।
कल देर शाम से एक खबर आ रही है कि सीतामंढ़ी में निपुर शर्मा मामले में बहस के दौरान मुस्लिम युवक ने एक हिन्दू युवक को चाकू मार दिया है,हालांकि सीतामंढ़ी एसपी से बात हुई तो वो खबर का खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निपुरु शर्मा वाला मामला नहीं है नशेड़ी गैंग के बीच आपसी सर्घष का मामला है और इस मामले में नामजद दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पत्रकारिता का अनुभव और समझदारी यही कहता है कि मामला नशेड़ी गैंग के बीच का हो सकता है लेकिन तात्कालिक कारण निपुरु शर्मा होगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता है क्यों कि मुसलमानों के हिंसक स्वभाव से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे हिन्दूओं में भी कुछ खास जाति है जो विवाद होने पर मुसलमानों की तरह हिंसक तरीके से वारदात को अंजाम देता रहता है लेकिन इन जातियों से इतर अगर कोई दूसरे जाति से जुड़े लोगों द्वारा हिंसा करने कि खबर आती है तो बहुत सोच समझ कर खबर लिखना पड़ता है और बहुत तहकीकात करना पड़ता है।
इसी तरह हाल के दिनों में बिहार और यूपी में मंदिर में गाय का मांस फेकने, मस्जिद में सूउर का मांस फेके जाने की खबर इन दिनों लगातार आ रही है ऐसे में पत्रकारिता का अनुभव और समझदारी यही कहता है इसके पीछे जरुर गहरी साजिश है और बाद में सच सामने आ ही जाता है कि धार्मिक भावना भड़काने के लिए इस तरह की घटना को प्लान्ट किया गया था। अधिकांश मामलों में ये देखा गया है कि मुसलमान आमने सामने मरने मारने में भरोसा रखता है। लेकिन षड्यंत्र और साजिश करने वाली प्रवृति कई मौके पर हिन्दुओं में देख गया है इसलिए जहां कही से भी साजिश जैसी बात सामने आती है तो सबसे पहले हिन्दू संगठन पर ही ध्यान जाता है और अधिकांश मामले में पत्रकारिता का यह फर्मूला सही भी साबित हुआ है।
इसी तरह कही से दंगा की कोई खबरआती है तो शुरुआती दौर में समझना मुश्किल होता है कि यह साजिश है या फिर अचानक भड़का है देर लगता है स्थिति को समझने में। इसी तरह दंगा लम्बा खींचता है और मुस्लिम आबादी पर हमला तेज होने की खबर आती है तो सबसे पहले पत्रकारिता का अनुभव और समझदारी यही कहता है पता करिए आस पास के इलाके में किस जाति के लोग रहते हैं और जैसे ही जाति के बारे में पता चलता है समझ में आने लगता है कि यह दंगा कहां जा कर खत्म होगा ।
इसी तरह उदयपुर की घटना हो या फिर लखनऊ की घटना हो जिस तरीके से मुसलमानों ने निर्ममता पूर्वक हत्या किया है ,कौन हैं ये लोग इनके जाति का चरित्र क्या रहा है जबतक आप इस दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखेगे बहुत कुछ समझ में नहीं आयेंगा ।
अभी भी ग्रामीण समाज में बहुत कुछ नहीं बदला है जिस जाति का जो चरित्र रहा है उससे अभी भी वो बाहर नहीं निकल पाये हैं इसलिए जाति आज भी एक ऐसा सत्य है जिसके सहारे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं।लेकिन जब बड़े शहर में इस तरह की घटनायें घटित होती है तो समझना बहुत मुश्किल है क्यों कि वहां की आबादी मिली जुली होती लेकिन अगर दंगा लम्बा खीचा तो फिर वही जाति वाला फर्मूिला के सहारे ही समझा जा सकता है।
आज भी क्राइम रिपोर्टिंग और पुलिसिंग का यही पैमाना है और इसी आधार पर पुलिस भी कानून व्यवस्था और दंगा जैसे माहौल को नियंत्रित करता है।
जहानाबाद । आपने बेटे का करियर संवारने में बाप के बर्बादी की की कहानी सुना होगा। जहानाबाद में ठीक इसके उलट एक मामला सामने आया है, जहां पिता को नौकरी दिलाने के लिए पुत्र ने अपना करियर दांव पर लगा दिया। पिता को नौकरी भी नहीं मिली और पुत्र गिरफ्तार हो गया। पुलिस उससे पूछताछकर रही है।
जहानाबाद एरोड्रम स्टेडियम के मैदान में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया चल रही है। शारीरिक जांच परीक्षा के दौरान सोमवार को एक जालसाज युवक पकड़ा गया। वह अपने अभ्यर्थी पिता को होमगार्ड बनाने के लिए अवैध ढंग से ग्राउंड में घुस गया और शारीरिक जांच में शामिल हो गया। लेकिन वहां मुस्तैद पदाधिकारियों ने युवक को पकड़ लिया। उसे नगर थाने की पुलिस को सौंपा गया है।
गिरफ्तार युवक सोनू पासवान घोसी थाना क्षेत्र के छतोई गांव का निवासी बताया गया है जो अपने पिता रामाधार पासवान के बदले अवैध ढंग से दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होने का प्रयास कर रहा था। बिहार गृह रक्षा वाहिनी की जिला समादेष्टा प्रभा कुमारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए युवक को नगर थाने की पुलिस को सुपुर्द किया गया है। खबर के अनुसार हुआ यह कि सोमवार को घोसी प्रखंड क्षेत्र के कुल 1262 अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच की परीक्षा हो रही थी। इसमें 467 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। होमगार्ड की बहाली के लिए अभ्यर्थियों में छतोई गांव के निवासी रामाधार पासवान भी एक अभ्यर्थी थे।
बताया गया है कि पहले अभ्यर्थी रामाधार पासवान चेकिंग के दौरान चेस्ट नंबर प्राप्त कर लिया था। उसके बाद जालसाजी के तहत किसी तरह अपने बेटे सोनू पासवान को निर्गत चेस्ट नंबर दे दिया। बाप के बदले बेटा फर्जी अभ्यर्थी बनकर दौड़ लगाने के लिए ग्राउंड में प्रवेश भी कर गया था। ग्राउंड में बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जी अभ्यर्थी को वहां मौजूद कर्मियों ने पकड़ लिया। इस संबंध में जिला समादेष्टा प्रभा कुमारी ने अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को घोसी प्रखंड क्षेत्र के अभ्यर्थियों की हुई शारीरिक जांच में 57 अभ्यर्थी सफल हुए।
1. पटना हाई कोर्ट में राज्य के पूर्व मंत्री सह विधायक तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की अपील पर सुनवाई की जाएगी। जस्टिस आशुतोष कुमार सिंह और जस्टिस जीतेन्द्र कुमार की खंडपीठ इस अपील पर सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुलह का प्रयास करने को कहा। इसके लिए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को इनके बीच बैठक कर सुलह के मुद्दे पर संभावना तलाशने को कहा था।
2. पटना हाईकोर्ट में पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनवाई की जाएगी।जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें पर सुनवाई करेंगे।
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने जवाब दायर किया था।
3. पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सम्बंधित मामलें पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई की जा रही है।
कोर्ट ने इससे पूर्व याचिकाकर्ता को राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कमियों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने को कहा था। साथ ही इसमें सुधारने के उपाय पर सुझाव देने को कहा था।
#PatnaHighCourt
4. पटना हाई कोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ समक्ष अधिवक्ताओं की कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया था।
कोर्ट ने इस निर्माणधीन एन एच के स्थल निरीक्षण करने के लिए तीन अधिवक्ताओं की टीम का गठन किया गया था। अधिवक्ता प्रिय रंजन,आलोक कुमार राही और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष गुप्ता इसमें शामिल थे।
5. पटना हाईकोर्ट ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने समक्ष विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही हैं।कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार से बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन अपने हाथ में लेने हेतु कानून बनाने को कहा था।
6. पटना हाई कोर्ट में नारायणपुर-मनहारी-पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामलें पर सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई में एन एच ए आई को बताने को कहा गया था कि नए वृक्षारोपण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही हैं।साथ ही वृक्षारोपण के मामलें मे ग्राम पंचायत की अधिकार और भूमिका के सम्बन्ध में भी जानकारी तलब किया गया।
पटना, 18 जुलाई 2022 :- जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में ग्रेनेड ब्लास्ट में भागलपुर जिले के चंपानगर के निवासी कैप्टन आनंद के शहीद होने पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा।
वे इस घटना से काफी मर्माहत हैं। मुख्यमंत्री ने वीर सपूत की शहादत पर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहीद जवान का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा।
जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई की।इस जनहित याचिका पर निर्णय 28 जुलाई,2022 को दिया जाएगा।
आज राज्य सरकार की ओर से सीटी स्कैन और एम आर आई मशीन सभी मेडिकल कालेजों में लगाने के लिए पाँच महीने का समय माँगा जा रहा था।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि ये मशीन कब तक लग कर चालू होगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा था कि आम जनता को सरकारी अस्पताल में इस तरह की जांच कम पैसे में होती है,जबकि निजी अस्पतालों में काफी पैसा खर्च करना होता हैं, तो अब तक सरकार ने इन्हें क्यों नहीं लगाया।
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ये जनहित याचिका 2015 में दायर की गई थी।इन वर्षो में कोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी मेडिकल कालेजों में इन मशीनों को लगाने व चालू करने के कई आदेश दिया।लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।इसका नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के बार बार आदेश करने के बाद भी सीटी स्कैन और एम आर आई मशीन इन अस्पतालों में अब तक नही लगाया गया है।इससे आमलोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है।
उन्होंने बताया कि जहाँ सरकारी अस्पताल में इन जांचो में काफी कम खर्च होता हैं,वहीं निजी अस्पतालों में आमलोगों को काफी खर्च करना पडता हैं।इससे उन्हें काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। इस जनहित याचिका पर 28 जुलाई,2022 को कोर्ट निर्णय सुनाएगा।
1. पटना हाईकोर्ट में राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन एक लंबे अरसे के बाद भी नहीं लगाए जाने के मामलें पर सुनवाई की जाएगी।जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह की खंडपीठ ने नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा था कि ये मशीन कब तक लग कर चालू होगा।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के बार बार आदेश करने के बाद भी सीटी स्कैन और एम आर आई मशीन इन अस्पतालों में अब तक नही लगाया गया है।इससे आमलोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं।
2. पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सम्बंधित मामलें पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई की जा रही है।
कोर्ट ने इससे पूर्व याचिकाकर्ता को राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कमियों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने को कहा था। साथ ही इसमें सुधारने के उपाय पर सुझाव देने को कहा था।
3. पटना हाई कोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ समक्ष अधिवक्ताओं की कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया।इस मामलें पर अगली सुनवाई 7 जुलाई,2022 को होगी।
कोर्ट ने इस निर्माणधीन एन एच के स्थल निरीक्षण करने के लिए तीन अधिवक्ताओं की टीम का गठन किया गया था। अधिवक्ता प्रिय रंजन,आलोक कुमार राही और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष गुप्ता इसमें शामिल थे।
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4. पटना हाईकोर्ट ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने समक्ष विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही हैं।कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार से बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन अपने हाथ में लेने हेतु कानून बनाने को कहा था।
5. पटना हाई कोर्ट में नारायणपुर – मनहारी- पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामलें पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में एन एच ए आई को बताने को कहा गया था कि नए वृक्षारोपण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही हैं।साथ ही वृक्षारोपण के मामलें मे ग्राम पंचायत की अधिकार और भूमिका के सम्बन्ध में भी जानकारी तलब किया गया।
पटना, 17 जुलाई 2022 । मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री पी०वी० सिंधु को सिंगापुर ओपन फाइनल जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दीं है।
मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश कहा है कि सुश्री पी०वी० सिंधु ने सिंगापुर ओपन फाइनल जीतकर देश को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। यह जीत आनेवाले खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।
मुख्यमंत्री ने सुश्री पी०वी० सिंधु के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की।
पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) के विरुद्ध देश में साम्प्रदायिक द्वेष और आतंकवाद को बढावा देने वाली गतिविधियों में लिप्त होने के पर्याप्त प्रमाण मिलने के बाद बिहार सरकार को केंद्र से परामर्श कर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
पीएफआइ इस्लामी छात्रों के संगठन सिमी का बदला हुआ रूप है। इससे सीमावर्ती प्रदेश बिहार और पूरे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ा।
राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल कांग्रेस आतंकवादी साजिश में लिप्त पीएफआइ को बढ़ावा देती रही। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार सत्ता में आयी, तब इसने वर्ष 2013 में पीएफआई और इसकी राजनीतिक इकाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया ( एसजीपीआइ ) के 1600 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दंगा करने से संबंधित 176 मुकदमें वापस ले लिए थे।
कांग्रेस सरकार के फैसले से कर्नाटक के विभिन्न इलाकों में साम्प्रदायिक हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले पीएफआइ के लोगों का दुस्साहस बढ़ा।
दो लोगों के साथ झुनाठी से गिरफ्तार हुआ पप्पू का शागिर्द नंदन। खुद का श्राद्ध कर्म करा कुख्यात परसबिगहा थाना क्षेत्र के सेंधवा निवासी पप्पू शर्मा कोरोना काल में अपने आप को मृत घोषित करवा चुका था। ताकि पुलिस के रिकॉर्ड से उसका नाम समाप्त हो जाए। लेकिन उसके एक शागिर्द की गिरफ्तारी के बाद पप्पू का राज खुल गया।
एसपी दीपक रंजन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एरोड्रम के समीप श्याम नगर निवासी संवेदक रविंद्र कुमार की गोली मारकर जख्मी कर दिए जाने के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना में पप्पू के शागिर्द नंदन कुमार उर्फ नंदनमा, कुणाल कुमार और प्रिंस कुमार को परसबिगहा थाना क्षेत्र के झुनाठी से गिरफ्तार किया गया।
नंदन कुमार के पास से एक लोडेड छह चक्रीय देसी रिवाल्वर, कुणाल के पास से सात चक्र कारतूस तथा प्रिंस कुमार के पास से एक लोडेड देशी कट्टा एवं चार कारतूस बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि वे लोग किसी दूसरे को गोली मारने आए थे लेकिन पहचान में दिक्कत हो जाने के कारण रविंद्र को गोली लग गई।
उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान नंदन द्वारा कई मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए जाने के साथ-साथ पप्पू शर्मा के राज का भी खुलासा गया है।
इंसान के इरादे और हौसले ही उसकी ताकत हैं। कुछ करने का जज्बा हो, तो राह कांटो भरा ही क्यों ना हो आसान हो जाती है। जहानाबाद जिले के नोआवा गांव के ऑटो चालक के बेटे ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। अपनी लगन और अथक प्रयास के बूते वे बिहार पुलिस में दारोगा बन गए हैं। पिता कई साल से घर चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चला रहे हैं।
विवेक बताते हैं कि हमारी परवरिश अच्छी हो इसके लिए पिता ने जी जान से मेहनत की। बच्चों की खातिर उन्होंने जीवन में कई बलिदान किए। ऐसे में उनकी शुरुआत से ही यह ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा करूं जिससे हर कोई उनके पिता को सम्मान भरी नजरों से देखे। ऐसे में उन्होंने मेहनत जारी रखा और परिणाम सबके सामने है। कहते हैं कि वर्दी को जो सम्मान मिलता है उतना किसी और पेशे में नहीं है।
बेटे ने दूसरी नौकरियों के लिए भी क्वालीफाई किया है हालांकि अभी तक जॉइनिंग नहीं हुई है लेकिन बिहार पुलिस में दरोगा का रिजल्ट आने के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। मां ग्रहणी है बोलते बोलते गला रूंध जाता है। लेकिन पिता कहते हैं कि बेटे ने उनका सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है।वह अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करते हैं।
सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा है लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में अवसरों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता की यात्रा का एकमात्र मंत्र हैं। उत्साह और कड़ी मेहनत के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ऑटो चालक के बेटे विवेक ने यह करके दिखाया है।
मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में सोये हालत में व्यक्ति की हत्या, भाई ने ही भाई की गडासे से काटकर की हत्या। मुजफ्फरपुर के देवरिया थानाक्षेत्र के सुहासा में हत्या।
साहेबगंज के हुस्सेपुर के रहने वाला है मृतक सुरेश राय, देवरिया थाना क्षेत्र के सुहासा में बथान में सोया था सुरेश राय।
बड़े भाई ने संपत्ति के लिए की हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच, शव को पोस्टमार्टम के किये SKMCH भेजा।
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने कनाडा की महिला विलियम्स रेबेका की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया ।
कनाडाई महिला पर आरोप लगाया गया था कि वह बग़ैर वीज़ा के नेपाल से लगी भारतीय सीमा में 31.03.2021 में प्रवेश कर गई थी। अप्रवास अधिकारी ने इस बात की सूचना रामगढ़वा पुलिस थाने को दी और महिला को गिरफ़्तार किया गया ।
उससे पूछ ताछ के क्रम में सामने आया कि उसके पास भारतीय वीज़ा नहीं है । उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 447, विदेशी अधिनियम की धारा 14 बी, और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 52 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उसे उसी दिन हिरासत में लिया गया था और हिरासत में 6 महीने बिताने के बाद उसे पटना हाईकोर्ट द्वारा 03.09.2021 जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी ।
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याचिकाकर्ता की अधिवक्ता सृष्टि सिंह ऐवं प्रणव कुमार ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी द्वारा दायर प्राथमिकी के साथ-साथ निचली अदालत के संज्ञान लेने का आदेश एवं आरोप पत्र में त्रुटि है। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता कई गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्यायों के साथ साथ खाने के विकारों से पीड़ित है ।
इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं पाते हुए मामले में दर्ज एफआईआर, संज्ञान लेने के आदेश और आरोप तय करने का आदेश भी रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कनाडा के दूतावास के परामर्श से याचिकाकर्ता को उसके अपने देश भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है।
सुपौल में कोरोना विस्फोट हुआ है। छातापुर के जीवछपुर गांव स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 16 छात्राएं एक साथ कोरोना संक्रमित पाई गई हैं।
इन बच्चियों की जांच तब हुई, जब इनमें सर्दी और बुखार के लक्षण पाए गए थे। एक साथ 16 बच्चों में इस तरह की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी।
इसके बाद एंटीजेन टेस्ट में सभी बच्चियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इधर, पटना एम्स की रिपोर्ट में 19 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।
दरभंगा । SDPO कृष्ण नंदन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी, आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर की ली गई तालाशी । पटना टेरर ऐंगल में नामजद आरोपी के घर उर्दू बाजार पहुची दरभंगा पुलिस ।
भारी संख्या में बाहर मौजूद रही पुलिस । SDPO कृष्ण नंदन कुमार ने कहा आरोपी घर पर नही मौजूद ।
घर की तालाशी में नही मिले कोई आपत्तिजनक समान, तीनो आरोपी के अलग अलग ठिकाने वाले घर पहुची है दरभंगा पुलिस ।