इस मामले में सुनवाई के दौरान फैजल खान के वकील ने जमानत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। कोर्ट ने फैजल खान के अंगरक्षकों को भी जमानत देने से इनकार किया है, जो जेल में उनसे संबंधित हैं।
फैजल खान की जमानत को लेकर उनके वकील ने कहा, हमें लगता है कि कोर्ट ने न्याय नहीं किया है। हम इस निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे।
बिहार की मुख्य सचिव ने इस मामले में कहा, हमें मिली जानकारी के अनुसार, फैजल खान के खिलाफ दुष्कर्म और डेथ थ्रैंट के आरोप हैं। हमें लगता है कि कोर्ट का निर्णय सही है।
फैजल खान के खिलाफ मामला है तो क्या? रौशन आनंद ने फैजल खान पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनकी पुत्री पर दुष्कर्म किया और उनकी मौत का जिम्मेदार हैं। यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था।
फैजल खान ने इन आरोपों को नकारा है, और कहा है कि यह संयुक्त कोशिश है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी साख बचाने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री ने इस मामले में संबोधित करते हुए कहा, हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं। हमें लगता है कि न्याय की होगी।
फैजल खान की जमानत को लेकर उनके वकील ने कहा, हम चुनाव के बाद न्याय मिलेगा। फैजल खान को जल्द ही न्याय मिलेगा।
इस मामले में सुनवाई के दौरान कोचिंग संचालक रौशन आनंद ने कहा, हमें लगता है कि जस्टिस की होगी। हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे।
सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने इस मामले में कहा, बिहार में न्याय की होगी। हम बिहार में न्याय और शांति के लिए काम करेंगे।
इस मामले में कोचिंग संचालक रौशन आनंद ने CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसकी जांच CBI से करवाई जानी चाहिए।
फैजल खान के खिलाफ इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट का निर्णय क्या था? कोर्ट ने फैजल खान को जमानत देने से इनकार किया है, और उनके अंगरक्षकों को भी जमानत देने से इनकार किया है।
फैजल खान की जमानत को लेकर उनके वकील ने कहा, हमें लगता है कि कोर्ट ने न्याय नहीं किया है। हम इस निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे।
कोर्ट ने केस की जांच के लिए एक स्पेशल जांच टीम बनाई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देने के लिए तैयार है।
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