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सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुनवाई का योग्यता है या ना है महा धिकता स्थिति स्पष्ट करे।

पटना हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के हत्या की जांच सही ढंग से कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सोलिटर जेनरल और एडवोकेट जेनरल को सुनवाई की योग्यता पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। मुंबई के अंतिम वर्ष के लॉ के छात्र देविंदर देवतादीन दुबे की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किसी को नोटिस जारी करने से मना कर दिया था।साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई लंबित होने के दौरान भी विभागीय कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।

इस याचिका में कहा गया कि सीबीआई सुशांत के उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही हैं।यदि पटना हाईकोर्ट के सीबीआई की जांच को संतोषजनक नहीं पाती हैं,तो कोर्ट सीबीआई के निर्देशक और केंद्र सरकार को निर्देश दे।इसमें अनुरोध किया गया है कि कोर्ट जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों को बदल कर वरीय अधिकारियों कीनई सीबीआई की टीम को इस मामले की सुनवाई का जिम्मा सौंपा जाए।

साथ ही इस याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट इस मामले की स्वयं निगरानी करते हुए सीबीआई को समय समय पर कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया जाए,ताकि जांच जल्द पूरा हो और दोषियों को सजा मिल सके।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि सुशांत की संदेहास्पद मौत उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में हुई।लेकिन मुंबई पुलिस ने 45दिनों तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

बहुत से लोग संदेह के घेरे में थे।लेकिन जांच में बिलंब होने से साक्ष्यों को मिटाने का मौका मिल गया।
सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई,2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई,जिसे बाद में सीबीआई को स्थानांतरित किया गया था।

इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।

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