दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर कई माह से विवाद चल रहा है, जिसमें कई पक्षों ने चुनाव प्रक्रिया में खामियों का आरोप लगाया है। इस विवाद को लेकर कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव टालने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को तय समयसीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दे चुका है, और इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
इस फैसले के बाद, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में एक新的 मोड़ आ गया है। कई पक्षों ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि कुछ पक्षों ने इस फैसले का विरोध किया है। इस मामले में अब सभी पक्षों को 12 अगस्त को कोर्ट में पेश होना होगा, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में गुरमीत सिंह शंटी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर रही है, और चुनाव प्रक्रिया में खामियों को नजरअंदाज कर रही है। इस मामले में अब सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी, और चुनाव प्रक्रिया में खामियों को दूर करना होगा।
शिरोमणि अकाली दल ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, और चुनाव प्रक्रिया में खामियों को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए, और चुनाव प्रक्रिया को तय समयसीमा के भीतर पूरा कराना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। चुनाव प्रक्रिया को तय समयसीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, और इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
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