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दरिंदे पिता को POCSO कोर्ट ने सुनाई 120 साल की कैद, रिश्ते तार-तार करने की मिली सजा

केरल राज्य के मंजेरी में स्थित पीओसीएसओ (बाल यौन शोषण) विशेष न्यायालय ने 11 और 12 वर्षीया दो नाबालिग बहनों के सौतेले पिता को कुल 120 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई है, जो इस क्षेत्र में बाल यौन शोषण के मामलों में अब तक की सबसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई माना जाता है। इस निर्णय में 60 वर्ष की मौद्रिक दंड, 20 वर्ष की सशर्त जेल, तथा अतिरिक्त 40 वर्ष की सजा सम्मिलित है, जिससे आरोपी को जीवन भर के लिए जेल में रहने का आदेश मिला है। न्यायालय ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अत्याचार को न केवल कड़ी सज़ा बल्कि सामाजिक चेतना भी आवश्यक है।

बाल यौन शोषण रोकथाम के लिए भारत में 2012 में लागू पीओसीएसओ अधिनियम ने बच्चों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा था, परन्तु इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियां रही हैं। केरल में पिछले दशक में बाल शोषण के मामलों में वृद्धि देखी गई, जिससे सामाजिक संगठनों और अधिकार समूहों ने कठोर कदमों की मांग की। इस संदर्भ में मंजेरी कोर्ट ने इस मामले को विशेष महत्व दिया, क्योंकि दो बहनों के साथ कई बार शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार की पुष्टि हुई थी।

प्राथमिक जांच में पुलिस ने विस्तृत फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पीड़ित बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के परिणाम शामिल थे। न्यायालय ने इन रिपोर्टों को निर्णायक प्रमाण माना और आरोपियों के वकीलों द्वारा पेश किए गए वैध दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, पीड़ित परिवार ने कई बार गवाही दी, जिसमें उन्होंने शोषण के क्रम, समय-स्थान और शारीरिक हानि का विस्तृत विवरण दिया। इस प्रकार की विस्तृत दस्तावेजीकरण ने न्यायालय को कठोर सज़ा देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

सौतेले पिता के खिलाफ चल रहे मामले में कई सह-आरोपी और गवाह भी शामिल थे, जिनमें एक स्थानीय शिक्षक और दो पड़ोसी शामिल थे, जिन्होंने शोषण के दौरान अनदेखी या सहयोग किया था। अदालत ने इन व्यक्तियों को भी अलग-अलग दंड सुनाए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाल शोषण के समर्थन या उसकी अनदेखी में भी कानूनी जिम्मेदारी होती है। इस निर्णय ने न्यायिक प्रणाली में बाल संरक्षण के लिए व्यापक जवाबदेही स्थापित करने का संकेत दिया।

संबंधित पक्षों में केरल सरकार ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो भविष्य में बाल यौन शोषण के मामलों में सख्त कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगी। राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग ने कहा कि अब तक के सबसे कठोर दंड के साथ साथ, पुनर्वास और सहायता कार्यक्रमों को भी तेज़ किया जाएगा। इसके साथ ही, न्यायपालिका ने इस प्रकार की सजा को एक नयी मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे अन्य राज्य भी समान मामलों में कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।

केरल के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह सजा केवल अपराधी को दंडित नहीं करती, बल्कि पीड़ित बच्चों को न्याय का अहसास कराती है और समाज में बाल सुरक्षा की भावना को मजबूत करती है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए निवारक उपायों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिसमें स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है।

राष्ट्रीय स्तर पर, मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले को एक सकारात्मक कदम माना है, परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि एकल निर्णय से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कई NGOs ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायिक सजा के साथ साथ पीड़ित बच्चों के मनोवैज्ञानिक पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि शोषण के शिकार बच्चों को व्यापक सहायता पैकेज प्रदान किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कानूनी सहायता शामिल हो।

दक्षिण एशिया में बाल शोषण के मामलों में विभिन्न देशों ने अपने-अपने दंडात्मक नियमों में बदलाव किया है, परन्तु केरल का यह कठोर निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार आयोग ने इस फैसले को बाल न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक कहा, जबकि कुछ पश्चिमी देशों ने कहा कि यह दंडात्मक मानक अत्यधिक कठोर हो सकता है और सुधारात्मक उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए।

आर्थिक दृष्टिकोण से, इस निर्णय का प्रभाव सामाजिक खर्च में वृद्धि की ओर संकेत करता है। बाल शोषण के मामलों में पीड़ितों के पुनर्वास हेतु सरकारी बजट में वृद्धि की संभावना है, जिससे सामाजिक कल्याण विभाग को अतिरिक्त निधि आवंटन करना पड़ेगा। साथ ही, इस प्रकार की सख्त सजा के कारण भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया में देरी और अपील की संभावना बढ़ सकती है, जिससे न्यायपालिका पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा।

सामाजिक प्रभाव के रूप में, यह सजा समुदाय में बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाएगी, जिससे अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बाल यौन शोषण की रोकथाम पर

Updated: August 18, 2026


Kerala’s special children‑sex‑abuse court handed a 120‑year jail term to a step‑father who abused two 11‑ and 12‑year‑old sisters, a punishment unprecedented in the state. The verdict, praised by state officials and human‑rights groups, signals a tougher stance on child sexual abuse and calls for expanded protection and rehabilitation programs.

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