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पटना हाईकोर्ट ने पटना-गया-डोभी (एनएच 83) निर्माण और विकास मामले पर सुनवाई की

पटना हाईकोर्ट ने पटना -गया – डोभी (एनएच 83) एनएच निर्माण और विकास
मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि अब तक जहानाबाद में किसानों को मुआवज़ा क्यों नहीं दिया गया । चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने प्रतिज्ञा नामक सामाजिक संगठन की जनहित याचिका पर के मामले पर सुनवाई की।

कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार द्वारा बताया गया कि इस हाईवे के निर्माण के क्रम में उनके अधिग्रहित भूमि का कई किसानों को अब तक मुआवज़ा नहीं दिया गया है। इसलिए नेशनल हाइवे के निर्माण में विलम्ब हो रहा हैं।

PatnaHighCourt
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कोर्ट ने अगली सुनवाई में जहानाबाद के डी एम, जहानाबाद के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी ऐवं एनएचएआई के पदाधिकारियों को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा कि किसानों को उनका मुआबजा कब और किस माध्यम से दिया जाएगा।

इस मामले पर अगली सुनवाई 26, अप्रैल,2022 को होगी।

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