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पटना हाई कोर्ट ने राजधानी पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी और रानीपुर मौजा में 76.96 जमीन रेल डिपो कॉर्पोरेशन के निर्माण के लिये अधिग्रहित किये जाने संबंधी पटना के भूमि अधिग्रहण अधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की

कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

जस्टिस संजीव कुमार शर्मा ने ललिता देवी एवं अन्य द्वारा दायर किये गए लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित सिंह ने बताया कि संबंधित पक्षों को बिना सुने ही उनकी जमीन को अधिग्रहण करने की कार्रवाई की गई है। ये गैर कानूनी है।

PatnaHighCourt
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याचिकाकर्ता ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण किये जाने संबंधी अधिसूचना को गैरकानूनी बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग कोर्ट से की है।

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