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बिहार पुलिस का आदेश: सार्वजनिक जगहों पर तिलक, बाला या सिर की धूल की अनुमति नहीं

बिहार की पुलिस द्वारा निर्गत एक आदेश चर्चा का केंद्र बन गया है जो सामाजिक समरसता और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को उजागर कर रहा है। जानकरी के अनुसार, बिहार में सुरक्षा बलों के अधिकारियों को अब सार्वजनिक जगहों पर तिलक, बाला या सिर की धूल का उपयोग करने पर रोक लगा दी है।

पुलिस महाधिष्ठान की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिहार के पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश दिया गया है कि वे सार्वजनिक जगहों पर अपने मुंह, हाथ, सिर को साफ रखें और अपना मुंह खोलने और बंद करने के लिए किसी भी हथेली पर धूल नहीं छोड़नी चाहिए। इसके अलावा, उन्हें सिर पर मंगला तिलक या बाला का भी इस्तेमाल करने से मना किया गया है।

जिन लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा यह आदेश है, वे इसे अनुचित और अपमानजनक बता रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह आदेश बिहार के पुलिस विभाग में धार्मिक अवमानना का मामला है। उनका कहना है कि इससे न केवल धार्मिक रीति-रिवाजों का भंग होगा, बल्कि सामाजिक समरसता और मौलिक अधिकारों के दमन का भी मामला होगा।

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