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Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को कल 13 मई,2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को कल 13 मई,2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें की सुनवाई कर रहे हैं।

सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के 27अप्रैल,2022 के उनके कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर challenge किया गया था।
कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि कल उन्हें साढ़े दस बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना है।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा। सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा ।

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था यदि 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश उस पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके।

इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 13 मई ,2022 को होगी।

जहानाबाद के कल्पा थाने में थानाध्यक्ष और एएसआई के बीच विवाद, एएसआई का गंभीर आरोप

जहानाबाद । थाने की जिम्मेवारी थानाध्यक्ष को होती है और उनकी सहायता के लिए एसआई भी होते हैं लेकिन जहानाबाद जिले का एक थाना ऐसा है जहां थानाध्यक्ष और एसआई का विवाद सतह पर आ गया है । मामला हाथापाई तक पहुंच गई। पीड़ित एसआई न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है।

जहानाबाद के कल्पा थाने

चारों तरफ छितराया हुआ सामान, थाने में किंकर्तव्यविमूढ़ और परेशान अवस्था में स्टाफ। यह तस्वीरें हैं जहानाबाद जिले के कल्पा ओपी थाने की। जहां थाने के दो अधिकारियों का विवाद सतह पर आ गया है। दरअसल कई महीनों से चला रहा विवाद बीती रात गाली गलौज पर उतर आया। परेशान यह शख्स कल्पा ओपी में एएसआई है। नाम है हरिहर यादव। हरिहर यादव की मानें तो इनके थानाध्यक्ष राजेश कुमार इनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार करते हैं।

बीती रात 11:00 बजे के आसपास जब यह ड्यूटी के बाद सोए थे, थानाध्यक्ष ने उनके साथ बदसलूकी की और सामान को फेंक दिया। हरिहर बताते हैं कि 36 घंटा तक लगातार ड्यूटी के बाद आराम करने के लिए एक जगह तक थानाध्यक्ष नहीं देना चाहते। हरिहर यादव ने उच्च अधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन इनकी बात उनसे नहीं हो पाई।

इधर आरोपों पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया उनका चेंबर है जिस में अनाधिकृत रूप से हरिहर यादव ने कब्जा कर लिया। थानाध्यक्ष ने इसी बात को लेकर हरिहर यादव को इसकी शिकायत की। हालांकि थानाध्यक्ष इसे बड़ा मामला नहीं मानते। इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी एसपी और डीएसपी को नहीं दी।

थाने के दो अधिकारियों के बीच विवाद से थाने की कार्य पद्धति पर असर पड़ा है। ज्यादातर स्टाफ थानाध्यक्ष के कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं। अब देखना यह है कि आला अधिकारी मामले का निपटारा कैसे करते हैं।

Patna High Court News : देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की

पटना हाईकोर्ट ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने पटना स्थित बिहार विद्यापीठ का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए विशेष प्रस्ताव राज्य सरकार को पारित करने को कहा।ये जनहित याचिका अधिवक्ता विकास कुमार ने दायर किया हैं।

साथ ही कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ सोसाईटी व इसके सदस्यों के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए राज्य निगरानी को निर्देश दिया है।

पिछली सुनवाई में अर्कीलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक ने पटना स्थित राजेंद्र स्मृति 1 और 2 का पटना के डी एम के साथ जायजा ले कर कोर्ट को रिपोर्ट किया था।

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कोर्ट ने अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जानना चाहा था कि डा राजेंद्र प्रसाद से सम्बंधित स्मारकों को देख रेख कर सकता है या नहीं।इस पर अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया कि जो सौ वर्ष से पुराने स्मारक हैं,ये उनकी ही देख रेख कर सकते हैं।

कोर्ट ने उनसे कहा कि वे विशेष परिस्थिति में क्या वे इसके देख रेख का जिम्मा ले सकते हैं।महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि कोर्ट ने जानना चाहा कि डा राजेंद्र प्रसाद से सदाकत आश्रम, बांसघाट और जीरादेई स्थित स्मारकों को अपने नियंत्रण में ले कर देख भाल कर सकते हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि बिहार विद्यापीठ परिसर में सभी गैर कानूनी अतिक्रमण को हटा दिया गया।साथ ही बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन का जिम्मा पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को सौंप दिया गया।

कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में डी एम, पटना को बिहार विद्यापीठ की भूमि का विस्तृत ब्यौरा देने का निर्देश दिया था।साथ ही यह भी बताने को कहा था कि बिहार विद्यापीठ की भूमि पर कितना अतिक्रमण है और इससे सम्बंधित कितने मामलें अदालतों में सुनवाई के लिए लंबित है।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 16 मई, 2022 की जाएगी।

बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई का साख लगा दाव पर

BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर आज मुख्य सचिव और बीपीएससी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार के सभी डीएम के साथ बैठक हुई है जिसमें परीक्षा के स्वच्छ संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है।वही दूसरी ओर आर्थिक अपराध इकाई का अनुसंधान एक जगह आकर ठहर गया है और अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आरा से गिरफ्तारी कही आई वास तो नहीं है।

वही आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह भले ही प्रश्नपत्र लीक मामले में अपना संवैधानिक दायित्व के निर्वाहन की बात कर रहे हैं लेकिन सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि एक आईएएस अधिकारी कैसे खुद कोचिंग चला सकता है और इसके लिए वो सरकार से अनुमति लिए हैं या फिर सर्विस कोड उन्हें यह करने कि अनुमति देता क्या है ।                        

बात पहले आरा से हुई गिरफ्तारी की करते हैं बरहरा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता ,वीर कुंवर सिंह कॉलेज के उप केंद्र अधीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह, सहायक केंद्र अधीक्षक कुमार सहाय और परीक्षा उप नियंत्रक सुशील कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठने लगे हैं क्यों कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारे पदाधिकारी छात्रों को मदद करने के लिए दो तीन कमरे में पहले प्रश्न पत्र दे दिया  और अन्य कमरे में प्रश्न पत्र बाटा ही नहीं ।                        

आरा सेंटर पर हंगामा कर रहे छात्रों को समझाते पुलिस

इस संदर्भ में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आरा के उस केंद्र पर जितने छात्रों का सेंटर था उतना प्रश्न पत्र बीपीएससी द्वारा मुहैया ही नहीं कराया गया था जैसे ही झात हुआ आरा के उस सेंटर पर मौजूद अधिकारी ने तुरंत इसकी सूचना जिला मुख्यालय स्थिति नियंत्रण कक्ष को दिया।              

नियंत्रण कक्ष तुरंत प्रश्न पत्र भेजने कि बात करते हुए परीक्षा शुरू करने का निर्देश दिया,इसी निर्देश के आलोक में प्रश्न पत्र बांटना शुरू कर दिया गया था लेकिन प्रश्न पत्र जब तक आता तब तक दूसरे कमरे में प्रश्न पत्र का इन्तजार कर रहे छात्रों ने हंगामा शुरु कर दिया।                    

हंगामे की सूचना के बाद जब स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी आरा के उस परीक्षा केन्द्र पर पहुंचा उस समय छात्र चीख चीख कर कह रहा था कि कॉलेज वाले कुछ छात्रों को पहले प्रश्न पत्र देकर मदद पहुंचा रहा है उस समय डीएसपी और अनुमंडल पदाधिकारी मौजूद थे उन्होंने इतने गंभीर आरोप को अनसुना कैसे कर दिया  जबकि आरा पुलिस को एफआईआर दर्ज करके तत्काल छात्रों का बयान लेकर लाभ उठा रहे छात्रों को हिरासत में लेकर जांच उस दिशा में बढ़ानी चाहिए थी लेकिन आरा पुलिस ने ऐसा तो कुछ भी नहीं ।

आरा सेंटर पर मौजूद छात्र क्या कह रहे थे

आर्थिक अपराध इकाई तो घटना के 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज किया है इतने समय तक आरा पुलिस क्यों सोयी रही सवाल उठना लाजमी है ।हालांकि आर्थिक अपराध इकाई ने इन चारों को प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार नहीं किया है इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी कानून और बिहार परीक्षा आचरण कानून, 1981 की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है ।            

प्रश्न पत्र कम होने का मामला सिर्फ आरा में ही नहीं हुआ है बेगूसराय,अरवल सहित बिहार के एक दर्जन से अधिक जिलों में इस तरह प्रश्न पत्र छात्रों की संख्या से कम पहुंचा है और बाद में स्थानीय स्तर पर इसको मैनेज किया गया और यही वजह रही है कि कई जिलों के कई परीक्षा केन्द्र पर 12.45 मिनट पर परीक्षा शुरू हुआ है।          

जानकार बता रहे हैं कि अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए आयोग पूरी तरह जिम्मेदार है क्यों कि आयोग को पता है कि जिले के किस परीक्षा केन्द्र पर कितना छात्र परीक्षा दे रहा है और उस हिसाब से उन्हें प्रश्न पत्र मुहैया करना है ।

समस्तीपुर में शिक्षक को मारी गोली, स्कूल में गोली चलने से दहशत में लोग

समस्तीपुर । समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र से जहां पर गोलीबारी की घटना एक बार फिर सामने आई है। इस बार गोलीबारी शिक्षा के मंदिर में हुई है। बाहरी लोगों ने स्कूल केम्पस में कर रहे थे मारपीट इसी दौरान हुई फायरिंग । फायरिंग के दौरान शिक्षक को लगी गोली ।

मामला मुफस्सिल थाना इलाके के धर्मपुर हाई स्कूल परिसर का है। जहां पर छात्रों के दो गुटों में आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट के दौरान हुई फायरिंग में एक शिक्षक जख्मी हो गया। जख्मी शिक्षक की पहचान बिरजू राम के रूप में की गई है।

आनन-फानन में सदर अस्पताल से एंबुलेंस मंगवा कर शिक्षक बिरजू राम को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

जहानाबाद के मखदुमपुर में दहेज उत्पीड़न का मामला, लड़की के भाई के साथ मारपीट

जहानाबाद । जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के बराबर थाना क्षेत्र का है। जहां दौलतपुर गांव में दहेज उत्पीड़न को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है।

पीड़ित परिजनों ने बताया कि, उनकी बेटी की शादी दौलतपुर गांव में हुई है। जिसका पति बाहर में नौकरी करता है, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा मारपीट की जाती है। बीती रात भी महीला के साथ मारपीट की गई। साथ ही बहन को घर से बाहर निकाल दिया गया। रात भर वह भटकती रही।

जानकारी मिलने के बाद सुबह लड़की का भाई गांव पहुंचा था। जिनके साथ भी मारपीट की गई । घायल भाइयों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल मेंकराया जा रहा है।

परिजनों ने मामले की सूचना जहानाबाद पुलिस को भी दी है।

अमर्यादित बयान का मामला, दो पूर्व सांसदों की जहानाबाद कोर्ट में पेशी

जहानाबाद कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव और अरुण कुमार ने एक बार फिर से केन्द्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।

पप्पू यादव ने बीपीएससी पेपर लीक मामले से लेकर जातीय जनगणना तक नीतीश कुमार और लालू परिवार पर निशाना साधा। वहीं अरुण कुमार ने छोटी जमात को केस में फंसाकर जनता की आवाज़ को दबाने का आरोप लगाया।

दरअसल अमर्यादित बयान देने के आरोप में दर्ज मामले में पेशी के लिए गुरुवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव और अरुण कुमार जहानाबाद न्‍यायालय में पेश हुए। आरोप लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर बयान देने को लेकर है।

जहानाबाद कोर्ट में चल रहे इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में करवाने की दोनों सांसदों ने मांग की थी, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली। जहानाबाद कोर्ट में डॉ. चंद्रिका प्रसाद यादव ने दोनों पूर्व सांसदों के खिलाफ परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। किसके बाद दोनों सांसद अप्रैल के पहले हफ़्ते में पेशी के लिए पहुंचे थे।

आज यानी गुरूवार को एक बार फिर से पेशी हुई। पप्पू यादव के वकील ने बताया कि जल्द ही अदालत से नई तारिख मिलेगी।

बिहार की आज की सबसे बड़ी तस्वीर

1–तेजस्वी का सीएम से मुलाकात

सीएम से मिलने पहुँचा तेजस्वी

2–विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग तेजस्वी ने सरकार पर बोला हमला

विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने पर तेजस्वी ने ली चुटकी

3–विश्वेश्वरैया भवन में आग बुझाने को लेकर जारी अप्रेशन का निरक्षण करते मुख्यमंत्री

विश्वेश्वरैया भवन में चल रहे फाइर फाईटिंग का निरक्षण करते सीएम

पटनासिटी में नव युवक की गोली मारकर हत्या

पटनासिटी: नव युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम

एनएमसीएच में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, हत्या का कारण अबतक स्पष्ट नहीं, पुलिस पहुंची मौके पर

मृतक की पहचान मोहम्म कल्लू के रूप में की गई, आलमगंज थानाक्षेत्र के पीरवैश मार्केट की घटना

बिहार सरकार का साख एक बार फिर दाव पर

BPSC प्रश्नपत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है तो तथ्य सामने आ रहा हैं वो कही ना कही आरा वाले थ्योरी को कमजोर कर रहा है । क्यों कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र पहले वितरण करने को लेकर भले ही विवाद हुआ है ।

लेकिन प्रश्न प्रत्र के लीक होने के मामले में अभी भी आरा की भूमिका संंदिग्ध ही है क्यों कि प्रश्न पत्र लीक का मामला जैसे ही सामने आया वैसे ही छात्रों का फोन आना शुरु हो गया था मेरे पास जो साक्ष्य है उसके अनुसार प्रश्न पत्र जहां से भी लीक हुआ है वो समय है 10 बजकर 24 मिनट है,मतलब ट्रेजरी से निकलने के साथ ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था गौर करने वाली है कि प्रश्न पत्र पीडीएफ फाइल में लीक किया गया है मतलब प्रश्न पत्र लीक करने वाला मानसिक तौर पर पहले से ही इसकी तैयारी में लगा हुआ था ।

आर्थिक अपराध इकाई ने जो प्राथमिकी दर्ज की है उसके अनुसार 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पहले ही प्रश्न सेट-सी का हिंदी प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था. यह भी बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को प्रश्न पत्र की प्रति उनके मोबाइल नंबर 9472276281 पर किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर 9472343001 से उन्हें दिनांक 8 मई 2022 को 11:43 बजे पूर्वाह्न में भेजा गया था।

BPSC Paper

वैसे 947234001नंबर से परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को प्रश्न पत्र की कांपी के साथ लीक होने का मैसेज आया था वो नंबर बिहार पंचायती राज के निदेशक और चर्चित आईएएस रंजीत कुमार सिंह का है।एक बात और गौर करने वाली है कि आर्थिक अपराध इकाई की एफआईआर कॉपी से एक बात और स्पष्ट होती है कि आरा में हंगामा शुरू होने से पहले ही बीपीएससी के दफ्तर में पेपर लीक की खबर मिल गई थी. आरा में हंगामा लगभग सवा 12 बजे यानी कि 12:15 के बाद शुरू हुआ जबकि उससे आधा घंटा पहले ही बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के पास पेपर की कॉपी पहुंच गई थी वैसे प्रश्न पत्र 10.24 मिनट पर ही छात्रों के पास पहुंच गया था ।

ऐसे में आरा पर प्रश्न पत्र लीक करने का ठीकरा फोड़ना जल्दबाजी होगा वैसे एक और बड़ा सवाल है जिसका जबाव आरा डीएम को देना चाहिए क्यों कि मान्यता प्राप्त कांलेज में 10 वीं या 12वीं के परीक्षा का सेंटर बनाया जाता है तो परीक्षा नियंत्रक किसी ना किसी सरकारी स्कूल और सरकारी कांलेज के शिक्षक या फिर प्रोफेसर को बनाया जाता है ऐसे में बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में किस परिस्थिति में परीक्षा पूरी तौर पर मान्यता प्राप्त कांलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल के जिम्मे छोड़ दिया गया जबकि उस कांलेज को लेकर पहले भी शिकायत रही है।

इतना ही नहीं इस परीक्षा में शामिल वीक्षक की सूची दो दिन पहले ही जारी कर दिया गया था जबकि ऐसा पहले नहीं होता था कई ऐसे सवाल हैं जो बीपीएससी के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है जो जानकारी मिल रही है यह खेल बड़े स्तर पर चल रहा था डीएसपी के लिए 70 लाख रुपये लिये गये हैं वहीं किसी भी पद के लिए 30 से 40 लाख रुपया पटना के कई कोचिंग संस्थान वालो ने जमा करवाया है।

विक्की कुमार के हत्या मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन, 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार

दानापुर बेवर थाना क्षेत्र के रहने वाले विक्की कुमार के हत्या मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन। हत्या के मामले में 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार।

सुपारी किलर भी हुए गिरफ्तार। प्रेमिका की ह्त्या कराने को विक्की का दिया सुपारी और जमीन के पार्टनर ने ही करा दी ह्त्या। पटना से ले जाकर मोतिहारी के पिपरा कोठी में की ह्त्या ,पुलिस की बड़ी उपलब्धि

मंत्री की गाड़ी के सामने व्यक्ति ने की आत्मदाह की कोशिश

मुजफ्फरपुर : मंत्री की गाड़ी के सामने व्यक्ति ने की आत्मदाह की कोशिश

जनवितरण प्रणाली में डीलर की मनमानी से परेशान इंद्र सहनी ने किया आत्मदाह का प्रयास

मंत्री संजय झा की गाड़ी के आगे खुद पर छिड़क रहा था कीरोसीन

पुलिस ने किया गिरफ्तार, SDO ने दिए कार्रवाई के आदेश

मीनापुर प्रखंड के खरहर गांव का रहने वाला है इंद्र सहनी, मीटिंग में समहरणालय पहुंचे मंत्री की गाड़ी के आगे कर रहे थे आत्मदाह

Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी के विधवा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है

पटना हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी के विधवा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने विधवा को पेंशन पति के बकाये वेतन तथा पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा के साथ 18 प्रतिशत सूद दो माह के भीतर देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलें पर सुनवाई की।

कोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजा राशि की वसूली दोषी कर्मी से करने की पूरी छूट दी है। वही राज्य सरकार को कर्मियों के शिकायत निवारण के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का आदेश दिया ताकि कर्मी अपना शिकायत दर्ज कर सके।

कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता को बिहार लिटिगेशन पॉलिसी को अच्छी तरह लागू करने के बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव के साथ बैठक कर अमल में लाने को कहा है।

कोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी के विधवा लीलावती मिश्रा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपने 38 पन्नों के फैसला में कई अहम निर्देश दिया है।आवेदिका के वकील अनुराग सौरभ ने कोर्ट को बताया कि कर्मी की नियुक्ति 5 दिसम्बर 1961 को छोटानागपुर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अस्थायी अनुमानक के रूप में हुई थी।

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उनका कहना था कि 1966 से लेकर 1995 के बीच कई जगह स्थानांतरण किया गया। 1 फरवरी 1994 को कर्मी को सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति दे मुंगेर प्रमंडल के सड़क निर्माण विभाग में पदस्थापित किया गया।

लेकिन विभाग ने पदभार ग्रहण नहीं किया और इसी बीच कर्मी 31 दिसम्बर 1996 को सेवानिवृत्त हो गया।

उनका कहना था कि कर्मी को वेतन तक नहीं दिया गया।सेवानिवृत्त के बाद कर्मी ने विभाग सहित हर बड़े अधिकारी के पास पेंशन, भत्ता एवं अन्य के भुगतान की गुहार लगता रहा।लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला।

इसी बीच 7 अप्रैल 2011 को कर्मी की मौत हो गई।कर्मी की मौत के बाद कर्मी के विधवा ने दफ्तरों का चक्कर लगाने शुरू किया।विभाग विधवा से सर्विस बुक सहित अंतिम वेतन भुगतान स्लिप का मांग किया।

जो भी कागजात उसे प्राप्त हुआ विभाग को दे दिया गया।लेकिन विभाग ने उसे पेंशन चालू करने का आदेश नहीं दिया।थक हार कर आवेदिका ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर पेंशन बकाये वेतन सहित अन्य लाभ का भुगतान करने का गुहार लगाई।

कोर्ट ने राज्य सरकार को इस केस में जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।कई दिनों तक लम्बी बहस के बाद कोर्ट ने अहम फैसला दिया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की बैठक खत्म

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की बैठक खत्म । तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जातीय जनगणना किसी भी हालत में कराएंगे और जल्द ही सदन की बैठक बुलाकर जातीय जनगणना को लेकर काम शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है इसीलिए फिलहाल पैदल मार्च की संभावना नहीं है । उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना बहुत अच्छे तरीके से बिहार में कराया जाना है इसलिए उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया जाएगा और जाति जनगणना बिहार में होगी।

Patna High Court News : राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों, विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से सम्बंधित मामलों पर सुनवाई की

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों, विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से सम्बंधित मामलों पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की।

कोर्ट को महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध 78 आपराधिक मामलों में 12 मामलों पर आरोप पत्र और 4 मामलों पर अंतिम प्रपत्र दायर किया जा चुका है | उन्होंने कोर्ट को बताया कि 280 मामलों में कुल 481 गवाहों का परिक्षण किया जा चुका है |

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इस पर खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को न्यायिक पदाधिकारियों को मनोनीत कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है | पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि वर्तमान व पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध कुल 598 आपराधिक मुकदमें लंबित है, जिसमें अधिकतर केस में अनुसंधान पूरा हो गया है।

लगभग 78 आपराधिक मुकदमों में अनुसंधान लंबित है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जून,2022 को होगी ।

Fire in Vishweshwaraiya Bhavan Patna : विश्वश्रेया भवन में लगी आग और इससे हुई नुकसान का जांच कराएंगे – जयंत राज

पटना । विश्वश्रेया भवन में लगी आग और इससे हुई नुकसान का जांच कराएंगे ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज

बोले मंत्री जयंत राज….अधिकारी की टीम करेगी मुआयना

आग बुझने के बाद होगा सही आकलन

विश्वश्रेया भवन में लगी आग

कई कागजात और फाइल जलकर खाक होने के मंत्री ने लगाया अनुमान

मंत्री के चैम्बर और अन्य कार्यालय जलकर खाक

बोले मंत्री इसकी होगी बड़े अधिकारी से जांच

Patna High Court News : राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे पर साफ सुथरा स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने का दायित्व ऑयल कंपनी सहित एनएचएआई एवं राज्य सरकार को दिया है

अब राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप समेत ढाबा एवं होटल में इन मार्गो से गुजरने वाले यात्रियो को साफ सुथरा स्वच्छ शौचालय उपलब्ध होगा। पटना हाई कोर्ट ने सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व ऑयल कंपनी सहित एनएचएआई एवं राज्य सरकार को दिया है।

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के तीन पेट्रोलियम कम्पनियों को अपने- अपने पेट्रोल पंपों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। वही, इन सड़कों पर खुले में पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है।

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कोर्ट का कहना था कि प्रदेश के राष्ट्रीय राज मार्ग तथा स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पम्पों पर यात्री सुविधाओं की घोर अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए ऑयल कम्पनियों तथा सरकारे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कि है। कमी को दूर करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया है।

इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।

Patna High Court News : पटना-गया-डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में गया तथा जहानाबाद के डीएम को तलब किया है

पटना हाई कोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में गया तथा जहानाबाद के डीएम को तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।

साथ ही साथ जहानाबाद के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को भी कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि जमीन मालिकों को मुआवजा का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस राष्टीय राजमार्ग का निर्माण तीन चरणों में होना है।पटना से जहानाबाद, जगनाबाद से गया तथा गया से डोभी तक होने वाली निर्माण कार्य धीमी प्रगति से चल रही है। एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है।

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कोर्ट का कहना था कि भूमि मुआवजा को लेकर कई शिकायतें मिली है। सड़क निर्माण कार्य के लिए किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।

कोर्ट ने डीएम व अन्य अधिकारियों को 12 मई, 2022 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

Patna High Court News : हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आदेश जारी कर कथित रूप से गलत तरीके से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई

पटना हाई कोर्ट के समक्ष हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आदेश जारी कर कथित रूप से गलत तरीके से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा पटना हाई कोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था, इसके बावजूद दो बार समय दिए जाने पर भी जवाबी हलफनामा नहीं दायर किया जा सका है।

जस्टिस पी बी बजन्थरी ने शिव कुमार ओझा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते के दौरान नाराज़गी जताते हुए पूछा कि आखिर जवाबी हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया है। इसपर जवाब दिया गया कि मंजूरी के लिए पटना हाई कोर्ट प्रशासन के कार्यालय में लंबित है।

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अंतिम बार एक छोटा सा समय देने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार का कहना था कि बगैर कागजात और सर्विस रिकॉर्ड का सत्यापन किये ही पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 31 जुलाई, 2020 को मेमो जारी करते हुए याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दे दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने याचिका के जरिये उक्त मेमो को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है। मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 19 मई,2022 को की जाएगी।

समस्तीपुर में स्वर्ण दुकानदार को गोली मारकर अपराधियों ने लूटा 4 लाख रूपया

समस्तीपुर । स्वर्ण दुकानदार को गोली मारकर अपराधियों ने लूटा 4 लाख रूपया । तीन की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम ।

घायल सदर अस्पताल में भर्ती युवक की पहचान सरायरंजन थाना क्षेत्र के तीसबरा के नमोनारायण के रूप में हुआ । घटना हलई ओपी क्षेत्र के ढिहिया पुल की ।