सासाराम व्यवहार न्यायालय ने एक गंभीर मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है, जिसमें आरोपी ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। एडीजे-1 सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, अदालत ने पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
मामले की जांच में पता चला कि आरोपी ने घर में घुसकर किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गए। अदालत में 11 गवाहों की गवाही हुई और मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को भी प्रस्तुत किया गया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म समाज के लिए गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। अदालत के इस फैसले को महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
कानून विशेषज्ञ
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