बिहार में वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने 52 लाख वाहन मालिकों को अल्टिमेटम दिया है कि वे एक महीने के भीतर अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाएं। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया है कि साल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य है।
वाहन मालिक अपने नजदीकी आथोराइज्ड डीलर या एजेंसी के पास जाकर HSRP लगवा सकते हैं। इसके अलावा, जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) कार्यालय से संपर्क कर भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना डेटा अपडेट कराएं और नियमों का पालन करें।
अगर तय समय सीमा के भीतर HSRP नहीं लगवाई गई, तो वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 और 50 के तहत कार्रवाई की जाएगी और 5,000 रुपया से 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक खास तरह की एल्युमिनियम प्लेट होती है, जिसमें कई सुरक्षा फीचर्स होते हैं। इसमें 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड, नीले रंग का अशोक चक्र होलोग्राम और छेड़छाड़ करना बेहद मुश्किल होता है। यह प्लेट अपराध रोकने में मदद करती है और वाहन की पहचान भी सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य बनाती है।
सरकार का साफ संदेश है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में HSRP लगवाएं और नियमों का पालन करें।
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