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पटना में वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियम लागू: जानें क्या हैं नियम और क्या होगी लापरवाही पर कार्रवाई

पटना शहर में अब कचरा फेंकने के तरीके में बदलाव आ गया है। पटना नगर निगम ने 1 अप्रैल 2026 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को सख्ती से लागू कर दिया है। इसके तहत, हर घर, दुकान और बड़े संस्थानों को कचरा फेंकने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा।

नियमों के मुताबिक, अब घरों और संस्थानों में चार अलग-अलग रंगों के डस्टबिन रखने होंगे। हरे रंग में गीला कचरा, नीले में सूखा कचरा, लाल में सैनिटरी कचरा और काले में विशेष देखभाल वाला कचरा रखना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है, तो उन्हें जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, यदि कोई सार्वजनिक स्थान, पार्क या निजी मैदान में 100 से ज्यादा लोगों का इवेंट आयोजित किया जाता है, तो आयोजकों को कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को जानकारी देनी होगी। आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कार्यक्रम के बाद निकलने वाले कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर निगम की गाड़ी को सौंपें।

जिन होटलों, अपार्टमेंट्स या मॉल्स से रोजाना 100 किलो से ज्यादा कचरा निकलता है, उन्हें अब खुद ही उसका निपटारा करना होगा। ऐसे संस्थानों को थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है और उनके लिए निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। होटल, अस्पताल, मॉल और अपार्टमेंट जैसे बड़े संस्थानों के लिए यह नियम और भी सख्त तरीके से लागू किया जाएगा।

नगर निगम ने यह भी कहा है कि सड़क पर कचरा फेंकने या उसे जलाने वालों पर अब ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा सकती है। इससे शहर में कचरे की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलेगा।

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