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पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, पूरे प्रदेश में आर्दश आचार संहिता लागू

राज्य में पंचायतों के छह पदों के लिए चुनाव होगा। इनमें से 4 पदों का चुनाव ईवीएम से और 2 पदों का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। इसके अलावा सरपंच और पंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। पंचायत चुनाव में करीब 6 करोड़ 44 लाख वोटर होंगे और मतदान केन्द्रों की संख्या करीब 1 लाख 14 हजार होगी।

बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत), अनुमंडल अधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) द्वारा मनोनीत उप निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा चुनाव कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक रहेगी।

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