बिहार के गोपालगंज जिले में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।
विधायक पप्पू पांडे पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कागजात के जरिए जमीन पर कब्जा करने के लिए भू-माफियाओं के साथ साजिश की। इस मामले में उनके सहयोगी सीए राहुल तिवारी पर भी आरोप हैं। इससे पहले इस मामले में भोला पांडेय सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
विधायक की ओर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने दलील पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है। अब अगली सुनवाई 7 मई को होगी। इस दौरान काफी गहमागहमी का माहौल रहा था।
इस केस में विधायक के भाई सतीश पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका और पहले से जेल में बंद भोला पांडेय समेत अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। कोर्ट के इस फैसले से विधायक पप्पू पांडे को बड़ी राहत मिली है।
एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के इस फैसले के बाद विधायक पप्पू पांडे के समर्थकों ने राहत की सांस ली है। उन्हें उम्मीद है कि अगली सुनवाई में भी विधायक को राहत मिलेगी।
विधायक पप्पू पांडे के खिलाफ दर्ज मामले में जांच जारी है। पुलिस इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में और महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।
इस पूरे मामले में विधायक पप्पू पांडे और उनके सहयोगियों पर नजरें टिकी हुई हैं। अगली सुनवाई में कोर्ट के फैसले से इस मामले में और स्पष्टता आएगी।
विधायक पप्पू पांडे के मामले में कोर्ट के फैसले से बिहार की राजनीति में भी हलचल मच गई है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल सकते हैं।
इस मामले में आगे क्या होगा, यह तो अगली सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन अभी तक कोर्ट के फैसले से विधायक पप्पू पांडे को बड़ी राहत मिली है।
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