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महाबोघि मंदिर ब्लास्ट मामले में तीन आतंकियो को मिली ऊर्म कैद की सजा

महाबोधि मंदिर में हुए ब्लास्ट मामले में आज एनआईए कोर्ट ने आठ आतंकियों में से तीन को उम्र कैद की सजा और पांच अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई गई है अहमद अली , पैगंबर सेख और नूर आलम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ।जबकि आदिल शेख दिलावर हुसैन मुस्तफिजुर रहमान अब्दुल करीम आरिफ हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
गया के महाबोधि मंदिर में जनवरी 2018 को निगम पूजा के दौरान विस्फोट हुआ था इसमें एनआईए ने पूरे मामले की जांच करने के बाद चार्जशीट दाखिल किया था और सभी आठों अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था ।

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