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पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नेत्रहीन बच्चों को आवास और शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों की स्थापना से संबंधित लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को चार सप्ताह में हलफनामा देने का निर्देश दिया

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज कुमार रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

दिसंबर,2021 को राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र में सरकार ने यह स्पष्ट रूप से माना था कि इन संस्थानो में बड़ी संख्या में की रिक्तियां हैं,जिन्हें भरना अभी बाकी है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हलफ़नामे द्वारा इन संस्थानो की स्थापना एवं कामकाज की वस्तुस्थिति स्पष्ट करायें । इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त,2022 को होगी ।

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