Press "Enter" to skip to content

उत्पाद कोर्ट के सहारे हाईकोर्ट ने सरकार की खिंचाई

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में उत्पाद कोर्ट के आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया।जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन कोर्ट के गठन में विलम्ब क्यों हो रहा हैं।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी हैं।साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई हैं।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इन उत्पाद कोर्ट के सही ढंग से के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।


कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि सीबीआई, श्रम न्यायलयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग अलग भवन की व्यवस्था है,तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है।


एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट के द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ समय की माँग की।कोर्ट ने अनुरोध को मानते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 फरवरी,2022 तय की है।

More from खबर बिहार कीMore posts in खबर बिहार की »
More from बड़ी खबरMore posts in बड़ी खबर »
More from बिहार ब्रेकिंग न्यूज़More posts in बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ »