पटना हाईकोर्ट ने मुज़फ़्फ़रपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत राजन साह की 5 वर्षीय बेटी खुशी के अपहरण के मामलें पर सुनवाई की।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामलें की जांच पर गहरा असंतोष जाहिर करते हुए वर्तमान जांच अधिकारी को जांच करने से रोक दिया।
कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए एस एस पी, मुजफ्फरपुर और सिटी डी एस पी को जांच का जिम्मा सौंपा हैं। कोर्ट ने सिटी डी एस पी, मुजफ्फरपुर को 27 जून,2022 कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया है।
ये मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी का अपहरण किये जाने से सम्बंधित हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को इस मामलें सुराग अब तक नहीं मिला है।
ख़ुशी के पिता राजन साह ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत पमरिया टोला के रहने वाले है। वे सब्जी विक्रेता हैं।उन्होंने मुजफ्फरपुर पुलिस के रवैए से असंतुष्ट हो कर पटना हाईकोर्ट में अपनी बेटी ख़ुशी की बरामदगी के लिए याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि लड़की के अपहरण हुए सवा साल का समय बीत चुका है,लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग तक नहीं पा सकी हैं।
इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी जयंतकांत से रिपोर्ट भी तलब की थी। बिहार विधान सभा मे भी मामले को संज्ञान में दिया गया था।
काफी दबाव के बाद पुलिस ने एक युवक को जेल भेजकर चार्जशीट दायर की, लेकिन खुशी के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। बच्ची का सुराग नहीं मिलने से परिजन चिंतित है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 27 जून,2022 को की जाएगी।