Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “#BiharNewsPost”

नालंदा के हिलसा में ठाकुरबाड़ी न्याय समिति बोर्ड की बैठक के बाद सचिव पर हमला, जांच में जुटी पुलिस

नालंदा जिले के हिलसा में ठाकुरबाड़ी न्याय समिति बोर्ड की बैठक की गई। एसडीओ द्वारा बैठक के बाद बदमाशों ने न्याय समिति के सचिव और पत्रकार नीलू रंजन पर जानलेवा हमला कर दिया।

बता दें कि यह हमला कोई सुनसान इलाका नहीं बल्कि हिलसा बाजार में ही बीच सड़क पर कर दी गई है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि नीलू रंजन नई दिल्ली में एक दैनिक अखबार में पत्रकार भी हैं।

फिलहाल घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल खाकी बाबा ठाकुरबाड़ी न्यास समिति की दूसरी बैठक गुरुवार को रखी गई थी। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सह एसडीओ सुधीर कुमार कर रहे थे।

attack on sachiv

सचिव नीलू रंजन ने बताया कि पहली बैठक में दुकानों से आने वाला किराया व ठाकुरबाड़ी की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया था। इसपर अबतक अमल नहीं हुआ। दरअसल, ठाकुरबाड़ी में वित्तिय अनियमितताओं को देखते हुए न्यास समिति का गठन किया गया है।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के उत्पाद कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं के नहीं होने के मामले पर सुनवाई की

जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि किन तथ्यों राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है ।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उत्पाद कोर्ट समेत अन्य कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर सख्त रुख अपनाया था।कोर्ट ने कहा था कि राज्य में उत्पाद क़ानून से सम्बंधित मामलें बड़ी संख्या में सुनवाई के लिए लंबित हैं,लेकिन उत्पाद कोर्ट के गठन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की रफ्तार धीमी हैं।

राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था कि उत्पाद कोर्ट के गठन,जज,कर्माचारियों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातर कार्रवाई कर रही है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा था कि सीबीआई, श्रम न्यायलयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग अलग भवन की व्यवस्था है,तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

महाधिकवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया था कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी हैं।साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई हैं।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 7 सितंबर,2022 को होगी।

शादी का झांसा देकर दो साल तक बनाया यौन संबंध, मारपीट कर निकाला तो पीड़ित पहुंची थाने

जहानाबाद में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में शादी का झांसा देकर युवती का कथित यौन शोषण किया। दो साल तक ऐसा करने के बाद शादी से इनकार कर दिया। अब पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।

कल्पा ऑफिस क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि नौबतपुर के पितमास गांव गांव के ही आरोपी जितेंद्र कुमार से उसे प्यार हो गया. उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. दो वर्ष तक कई बार फिजिकल रिलेशन बनाया. अब शादी करने से इनकार कर दिया है. युवती ने बताया कि पहले तो उसके परिजनों से विनती की, मगर लड़के के परिवार वाले ने भी रिश्ते को अपनी रजामंदी नहीं दी।

prem prasang

महिला थाने में मामला आने के बाद थाने की टीम मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद लेकर पहुंची। सब इंस्पेक्टर लाडली खातून ने बताया जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल लड़की कल्पा ओपी क्षेत्र स्थित एक गांव की रहने वाली है, वहीं आरोपी नौबतपुर थाना क्षेत्र के पीतमास गांव का निवासी है जहां लड़की की मौसी रहती है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी उस गांव में ही पनपा था।

पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनवाई की

जस्टिस संदीप कुमार ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा है कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया हैं।

साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है।

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया था कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि गलत तरीके से बने मकानों को तोड़े जाने की नीति जारी रहेगी।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस वाले के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था।कोर्ट ने कहा कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए।इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर कार्य योजना पेश करने का निर्देश दिया था।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

इससे पहले की सुनवाई में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने बहस की थी।उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने है,उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है।

कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी संतोष कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष बहस किया।उन्होंने कहा कि राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में हटाने की कार्रवाई सही नहीं थी।हटाने के पूर्व संचार माध्यमों में उन्हें नोटिस दे कर जानकारी देना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उचित मुआवजा
दिया जाए या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 15,सितम्बर,2022 को की जाएगी।

गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फाल्गु नदी प्रदूषित होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने वाली कंपनी ने बताया कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए गया में निर्माण करने वाली कंपनी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की सीमा के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बूडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से अग्रीमेंट किया जा चुका हैं।

कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा।

ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी। पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो अग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे ।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही ऊन्होने बताया कि सारे गया शहर की गन्दगी और कचडा फल्गु नदी में जाता है,जिस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया।

अगली सुनवाई 20सितम्बर, 2022 को होगी ।

आज पटना हाईकोर्ट में क्या है खास; इन मामलों की होगी सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनवाई की जाएगी।जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें पर सुनवाई करेंगे। राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने जवाब दायर कर दिया था।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में जवाब माँगा था, जिनके रहते हुए राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुए।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

पटना हाईकोर्ट में राज्य के उत्पाद कोर्ट के बुनियादी सुविधाओं के नहीं होने और विकास के मामले पर सुनवाई की जाएगी ।जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ इस मामलें पर सुनवाई करेगी।

उत्पाद कोर्ट समेत अन्य कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर कड़ा रुख अपनाया था।

बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री श्री कार्तिक कुमार ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को समर्पित किया

पटना, दिनांक 31 अगस्त 2022 । गन्ना उद्योग मंत्री श्री कार्तिक कुमार ने आज दिनांक 31 अगस्त 2022 को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल श्री फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी। श्री कार्तिक कुमार अब राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे।

गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है।

2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत और भाजपा को देश से विदा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा; नीतीश की भूमिका अहम -तेलंगाना CM के चंद्रशेखर राव

2024 की राजनीतिक बिसात बिझनी शुरु हो गयी है और स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि इसकी भी शुरुआत बिहार से ही होगा ।

बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनावों में विपक्ष को एकजुट करने के मुद्दे पर सहमति बनी है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत और भाजपा को देश से विदा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा।

KCR2

बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी के हंगामा का मामला

हंगामा बरतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर लिया संज्ञान । पूरे मामले पर कल मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक ।

बैठक में मुख्य सचिव के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव और बड़े अधिकारी होंगे शामिल । बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी 2 दिन परीक्षा लिए जाने और परसेंटाइल का विरोध कर रहे हैं।

BPSC
BPSC

आज इसी मामले को लेकर आज इनका विरोध प्रदर्शन था और इसी दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

एक दिन के दौरे पर पटना पहुंचे के चंद्रशेखर राव ने पटना सिटी में गुरू के दरबार में टेका मत्था

एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज देर शाम पटना सिटी का दौरा कर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेका।

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों का जहां दर्शन किया। वही इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से विशेष जानकारी भी प्राप्त की। हालांकि इस दौरान के चंद्रशेखर राव ने गुरु घर का हवाला देते हुए मीडिया से बात करने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ मौजूद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तख्त श्री हरमंदिर जी पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेकने की इच्छा जताई थी। उन्होंने बताया कि बिहार पहुंचकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने काफी खुशी जाहिर की है।

तेजस्वी यादव का कहना था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने देश के विकास को लेकर साथ चलने की सहमति जताई है।

पटना हाईकोर्ट में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के विस्तार और विकास के मामले पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य के हवाईअड्डों की समस्यायों के मामलें पर अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बिहार के विभिन्न हवाईअड्डों के विकास और विस्तार से जुड़ी समस्यायों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।इनमेंं भूमि से सम्बंधित मामलें थे।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामलें में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था।ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह व अन्य द्वारा की गई हैं।

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया था।उन्होंने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मुद्दे को उठाया था।

उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना शाही ने बताया था कि गया एयरपोर्ट के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है।लेकिन अभी तक गया एयरपोर्ट का विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,भागलपुर,फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं।लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव एवं सुरक्षा की समस्याएं हैं।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 12 सितम्बर 2022 को होगी।

हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ हाथापाई एवं दुर्व्यवहार किए जाने के मामले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की

जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट भी हलफनामा दायर कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने वकीलों के विरुद्ध सम्बंधित पुलिसकर्मियों दायर प्राथमिकी पर भी रोक रोक दिया है।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए शास्त्री नगर थाना के पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया था।

इसके साथ साथ कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।हाईकोर्ट के अधिवक्ता साकेत गुप्ता ने आरोप लगाया था कि वह 03, अगस्त,2022 की शाम को अपने परिचित अभिषेक कुमार एवं अन्य अधिवक्ताओं के साथ एक केस के सिलसिले में शास्त्री नगर थाना गए थे।

उनके परिचित अभिषेक कुमार को शास्त्री नगर थाने में पदस्थापित एसआई स्मृति ने पूछताछ के लिए बुलाया था। थाने में पूछताछ के दौरान एसआई स्मृति एवं लाल बाबू अभिषेक के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

इसी दौरान जब अधिवक्ता साकेत ने उन्हें ऐसा करने से रोका ,तो इन दोनों एसआई ने अधिवक्ता साकेत, अधिवक्ता मयंक शेखर ऐवं अधिवक्ता रजनीकांत सिंह के साथ धक्का मुक्की करने लगे।

इसका विरोध किए जाने पर एसआई लाल बाबू ने अधिवक्ता को पिस्तौल दिखा कर जान से मारने की धमकी दी और उन पर हाथ उठाया।

इस बात की शिकायत अधिवक्ता ने पटना के सिटी एसपी से भी की । हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इन पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किया था।

इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितम्बर,2022 को की जाएगी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे नितीश कुमार से हुई मुलाकात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे नितीश कुमार से राजकीय अतिथि शाला में हुई मुलाकात।

पटना हाईकोर्ट ने झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज अविनाश कुमार – I पर किये गए कथित आक्रमण और मारपीट के मामले की सुनवाई की

जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दर्ज एफआईआर के सम्बंधित कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जा चुका हैं।कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए 5 सितम्बर,2022 तक सम्बंधित कोर्ट को अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।

साथ ही निचली अदालतों में जजों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस से एक कमिटी गठित करने का आग्रह किया गया है।

पिछली सुनवाई कोर्ट को बताया गया था कि डी जी पी, बिहार ने ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगा दिया था।

पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर एफ आई आर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

पूर्व की सुनवाई में एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था कि ये गलत ढंग से समझने के कारण ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया।इसे वापस लेने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किसी न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के पहले चीफ जस्टिस की अनुमति जरुरी होती हैं।इस मामलें में इस प्रक्रिया का पालन गलतफहमी में नहीं किया जा सका।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

कोर्ट ने इस मामले मे सुनवाई में मदद करने के लिए वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था।उल्लेखनीय है कि मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज द्वारा 18 नवंबर, 2021 को भेजे गए पत्र पर हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को ही स्वतः संज्ञान लिया था।

साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डी जी पी, राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया था।

मधुबनी के प्रभारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज द्वारा अभूतपूर्व और चौंका देने वाली इस घटना के संबंध में भेजे गए रिपोर्ट के मद्देनजर राजन गुप्ता की खंडपीठ ने 18 नवंबर, 2021 को सुनवाई की थी।

ज़िला जज ,मधुबनी के द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के मुताबिक घटना के दिन तकरीबन 2 बजे दिन में एस एच ओ गोपाल कृष्ण और घोघरडीहा के पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने जज अविनाश के चैम्बर में जबरन घुसकर गाली दिया था।

उनके द्वारा विरोध किये जाने पर दोनों पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार करने और हाथापाई किया था। इतना ही नहीं, दोनों पुलिस अधिकारियों ने उनपर हमला किया और मारपीट किया है।साथ ही अपना सर्विस रिवॉल्वर भी निकाल लिया।

इस मामलें में पुलिसकर्मियो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया।पुलिस ने भी जज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दिया,लेकिन इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

इस मामलें पर अगली सुनवाई सुनवाई ,7 सितम्बर,2022 को होगी।

आज पटना हाईकोर्ट में क्या है खास; इन मामलों की होगी सुनवाई

पटना, 31 अगस्त 2022। पटना हाईकोर्ट में आज इन मामलों की होगी सुनवाई :

1. पटना हाईकोर्ट में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामलें में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था।ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह व अन्य द्वारा की गई है।

2. हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ हाथापाई एवं दुर्व्यवहार किए जाने के मामले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की जाएगी।पिछली सुनवाई में जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए शास्त्री नगर थाना के पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया है।

इसके साथ साथ कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था ।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

3. पटना हाईकोर्ट में झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज अविनाश कुमार – I पर किये गए कथित आक्रमण और मारपीट के मामले की सुनवाई की जाएगी।पिछली सुनवाई मै जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि डी जी पी, बिहार ने ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगा दिया हैं।

नवादा: मंडल कारा में एक बंदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

नवादा के मंडल कारा में एक बंदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। काशीचक के बौरी गांव निवासी विजय मांझी के रूप में हुई बंदी की पहचान।

जेल में नीम के पेड़ के सहारे चढ़कर छत पर गमछे से लटकती हुई मिली लाश। शराब मामले में इसी माह की 27 तारीख को आया था जेल।

nawada

शाम में बंदियों की गिनती में एक बंदी कम पाए जाने पर होने लगी तलाश।

जेल प्रसाशन ने परिजनों को दी मौत की सूचना।

पीएम तो दूर सीएम भी नहीं रह पाएंगे नीतीश, जहानाबाद पहुंचे सुशील मोदी का महागठबंधन पर हुआ करारा प्रहार

जहानाबाद पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार, लालू परिवार और साथ ही महागठबंधन पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला।

सुशील मोदी ने कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम बनने का सपना देख रहे हैं. अगर ऐसा होता भी है तो सोच लीजिए देश की स्थिति क्या हो जाएगी. तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार दौरे को लेकर हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा कि तेलंगाना की स्थिति खुद ही खस्ताहाल है और उनका जनाधार वहां घट रहा है। बाई इलेक्शन में वह हार चुके हैं. जो लोगों अपने राज्य में नकार दिए जा रहे हैं और जिन का जनाधार घट रहा है वही लोग बीजेपी के खिलाफ फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं।

सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि केसीआर गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा का फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं. जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह पीएम बनने का सपना देख रहे हैं. सुशील मोदी ने कहा कि राजद कभी भी नीतीश कुमार को झटका दे सकती है और अपना मुख्यमंत्री बना सकती है.

क्योंकि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष राजद का है और जदयू को तोड़कर राजद अपना मुख्यमंत्री बना लेगी. सीएम आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं. इस पर सुशील मोदी ने कहा कि सीएम बहुत चीजों को गंभीरता से लेते हैं लेकिन उनके गंभीर सवालों को चुप्पी साध लेते हैं.सुशील मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार गंभीर सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं और हल्की फुल्की बात करके डायवर्ट कर देते हैं।

उन्होंने कहा कि सीएम मुझ पर दया करने के बजाय अपनी चिंता करें कि वह कब तक सीएम रहेंगे. दरअसल सुशील मोदी जहानाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं की आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेने आए थे जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इससे पहले भी सुशील मोदी सीएम पर हमला करते हैं और नीतीश कुमार भी उनको करारा जवाब देते रहे हैं।

मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में लापरवाह कर्मियों पर बड़ा एक्शन, कई पर कार्रवाई

मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की लापरवाही पर सिविल सर्जन ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के वेतन पर रोक लगा दी है।

सिविल सर्जन डा.यूसी शर्मा निरीक्षण के लिए सदर अस्पताल पहुंचे और वो यहां की कुव्यवस्था देख उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की और निरीक्षण के दौरान पग-पग पर मिली खामियां देख सिविल सर्जन हैरान थे हड्डी रोग विभाग के ओपीडी के चिकित्सक मरीजों को छोड़कर उपाधीक्षक के वतानुकुलित कक्ष में उनका एक दिन का वेतन काटा गया।

और आंख कान ओपीडी में चक्षु सहायक राजकिशोर राम के सहारे काम चल रहा था यहां पता चला कि खुद डा.वैदेही कुमारी अवकाश पर हैं वहीं डा.नीतू कुमारी व ईएनटी के विशेषज्ञ चिकित्सक डा. जय प्रकाश अनुपस्थित थे तो इनका वेतन बंद किया गया है. इसके अलावा भी कई मेडिकल स्टाफ के वेतन और रोक लगाई गई।

पटना हाईकोर्ट में पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा

कोर्ट को राज्य सरकार की ओर कुछ बताया गया कि गलत तरीके से बने मकानों को तोड़े जाने की नीति जारी रहेगी।

पिछली सुनवाई में जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि बदली राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस वाले के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा।कोर्ट ने कहा कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए।इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर कार्य योजना पेश करने का निर्देश दिया।

इससे पहले की सुनवाई में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने बहस की थी।उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने है,उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि आवास बोर्ड ने जो भी नियमों के उल्लंघन मकान बने है,उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया,लेकिन वे नहीं आवास बोर्ड के समक्ष नहीं आए।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

आज कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी संतोष कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष बहस किया।उन्होंने कहा कि राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में हटाने की कार्रवाई सही नहीं थी।हटाने के पूर्व संचार माध्यमों में उन्हें नोटिस दे कर जानकारी देना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उचित
दिया जाए या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 1सितम्बर,2022 को की जाएगी।

इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं हैं।साथ ही उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है।