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पटना हाईकोर्ट में मुज़फ़्फ़रपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत राजन साह की 6 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी के अपहरण के मामलें पर सुनवाई हुई

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामलें की सुनवाई करते हुए सीबीआई और निर्देशक,सी एफ एस एल,नई दिल्ली को पार्टी बनाने का निर्देश दिया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान एसएसपी मुज़फ़्फ़रपुर जयंतकांत ऑनलाइन उपस्थित थे।

अपहृता के वकील ओम प्रकाश प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि एसएसपी,मुजफ्फरपुर द्वारा आज़तक सिर्फ कागजी कार्रवाई किया जा रहा है। लगभग 3 महीना से सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट का बहाना बना कर कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है।

पिछली सुनवाई मे अधिवक्ता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि एक ऑडियो रेकॉर्डिंग है ,जिसमे संदिग्ध राहुल कुमार की आवाज है।वह अपहृत खुशी के बारे में जानता है।

इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह ऑडियो क्लिप एस एस पी को दिया जाए। एसएसपी ऑडियो की पुष्टि करके करवाई करें।लेकिन जो शपथ पत्र एसएसपी के द्वारा हाई कोर्ट में फ़ाइल किया गया है ,उसमे ऑडियो क्लिप का कोई जिक्र नही किया गया।

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कोर्ट ने पाया कि इस कांड का उद्भेदन अब एस एस पी, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा नही हो सकता है।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 14.10.2022 तक सभी कागजात सीबीआई को मुहैया करवाई जाए। अगली तिथि को सीबीआई के वकील भी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे

यह मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी का अपहरण से जुड़ा है। इसका सुराग आज तक नहीं मिला है। खुशी के पिता मुज़फ़्फ़रपुर पुलिस के कार्यशैली से संतुष्ट नही थे, जिसके कारण खुशी के पिता राजन साह ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर किया था।ये याचिका अधिवक्ता ओमप्रकाश ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर किया था। इसमे याचिकाकर्ता ने मुज़फ़्फ़रपुर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ़वाने का आग्रह किया था।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 17अक्टुबर,2022 को की जाएगी।

मुजफ्फरपुर में मवेशी लदी तीन कंटेनर जब्त, पशुओं की हो रही थी तस्करी

उत्तर बिहार के कई जिलों में पशु तस्कर सक्रिय हैं। एक बार फिर से इसका खुलासा हुआ। मुजफ्फरपुर में देर रात ज़िले के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु गुमटी के पास भीखनपुर एनएच 77 के पास से 3 कंटेनर जप्त किया गया जिसमे करीब 300 से ज्यादा मवेशी लदा हुआ है जिसके बाद से मौके पर अफरातफरी की स्थिति बनी हुई है।

मामला देर रात का बताया गया है जिसमे तश्करी करके भेजी जा रही मवेशी से लदी हुई तीन बड़े कंटेनर को जब्त किया गया है वही अन्य दो कंटेनर मौके पर से भाग खड़े हुए हैं वही उक्त कंटेनर के दो लोगो जो को चालक और उप चालक बताया गया है उसको स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है।

बताया जा रहा है कि हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी की सूचना मिली कि 5 कंटेनर में गाय और भैंस मवेशी को लोड कर जा रहा है जिसके आधार पर सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु गुमटी के समीप 5 में से 3 कंटेनर को रोका गया तो उसके बाद थाना को सूचना दी गई मौके पर पुलिस पहुँची उसके बाद गाड़ियों कि तलाशी ली गई तो जिसमे वहां तीनो कंटेनर में मवेशी लदा हुआ है मौके का फायदा उठाकर चालक के साथ खलासी फरार हो गया पुलिस मामले कि जांच कर रही है।

स्थानीय राजेश शाह ने बताया कि जानकारी मिली कि भगवानपुर से 5 गाड़िया क्रॉस कर रही है जिसपर मवेशी लदा हुआ है और आगे बताया कि एक कंटेनर में करीब 200 मवेसी लदा हुआ है पकड़े गए गाड़ी में मवेशी लदे हुए थे जिसकी जानकारी पुलिस को दिया गया जिसके बाद पुलिस करवाई को करते हुए आगे जांच कर रही है।

इसमामले में सदर थानाध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि हाजीपुर से कुछ लोग आए थे स्थानीय लोगो के साथ भारत माता कि जयकारा लगाए और निकल गए हमलोग तीनो कंटेनर को जप्त कर लिया है तीन कंटेनर जिसमे बड़ी संख्या में मवेशी लदे हुए है को अभी जब्त किया गया है और अब इसे गौशाला में रखा जाएगा उसके आधार पर हमलोग 3 गाड़ी पकड़े और 2 गाड़ी भाग गया है जिसको लेकर मामले की जांच कर रहे हैं और लिखित शिकायत मिलने के बाद से आगे की करवाई किया जायेगा।

एक महिला अधिवक्ता ने अपने 4 वर्ष के बच्चे का DNA टेस्ट करवाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की; इसके अनुसार यह बच्चा राज्य के ऊर्जा सचिव संजीव हंस का है

पटना हाईकोर्ट की एक महिला अधिवक्ता गायत्री कुमारी ने एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि चार वर्ष का उनका पुत्र आर्यन लगभग चार वर्ष पूर्व 25 दिसंबर 2018 को जन्म लिया है, कथित रूप से राज्य के ऊर्जा सचिव संजीव हंस का है।

दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि यह बच्चा संजीव हंस का है, इसके लिए डी एन ए टेस्ट करवाया जाए।

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याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि ए सी जी एम, दानापुर द्वारा 12 मई, 2022 को दिए गए आदेश को रद्द करते हुए, रूपसपुर थाना को कंप्लेंट केस नंबर- 1122 सी 2021 के आधार पर ऊर्जा सचिव संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, व ललित (गुलाब यादव के सर्वेंट) के पर धारा 323, 341, 376, 376(डी), 420, 312, 120 बी, 504, 506 व 341 आई पी सी और 67 आई टी एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज किया जाए।

कथित रूप से गोपालगंज जिले के कटेया थाना की पुलिस द्वारा राज नाथ शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश नहीं करने और गिरफ्तारी के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा है

जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश राज नाथ शर्मा के भाई धनराज कुमार राय द्वारा लापता व्यक्ति को पेश करने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके भाई की गिरफ्तारी 7 जून, 2021 को की गई और सीआर पीसी की धारा 167 में दिए गए अनिवार्य कानूनी कानूनी प्रवधान के बावजूद कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा में भी इस बात को नकारा नहीं गया है कि राज नाथ शर्मा की गिरफ्तारी कटेया थाना कांड संख्या- 189/ 2021 के तहत नहीं की गई थी।

लेकिन प्रतिवादियों का कहना था कि जब राज नाथ शर्मा पुलिस लॉक – अप में था ,तो वह पुलिस लॉक – अप से भाग गया था।इसे लेकर कटेया पुलिस थाना कांड संख्या – 190 / 2021 दर्ज किया गया था। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर पूरक जवाबी हलफनामा में यह कहा गया है कि एस एच ओ और आई ओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

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5 अगस्त, 2022 को हथुआ एस डी पी ओ के नेतृत्व में।

एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक कोर्ट में मौजूद थे।

इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।

बिहार के गया में यात्री के बैग से 378.81 ग्राम सोना बरामद

गया। यात्री के बैग से 378.81 ग्राम सोना बरामद, 19 लाख का बताया जा रहा है अनुमानित मूल्य।


हावड़ा से लेकर आ रहा था गया, आभूषण से संबंधित कागजात को नहीं किया गया प्रस्तुत,नवादा के वारसलिगंज का रहने वाला है पंकज कुमार।

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आरपीएफ पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को दी जानकारी ।

पटना हाईकोर्ट ने अररिया जिला के भरगावां अंचल के सीओ द्वारा निजी जमीन को स्कूल की जमीन बताकर उसे तोड़े जाने संबंधी दिए गए नोटिस पर हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक स्थगन आदेश पारित किया

साथ ही जस्टिस मोहित शाह ने किशोर पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के मकान को तोड़ने पर रोक लगा दिया है।

कोर्ट ने अररिया के डीएम को निर्देश दिया कि वे स्वयं उस जमीन पर जाकर उसे देखें और उचित आदेश संबंधित अधिकारियों को दे। कोर्ट ने डीएम को कहा कि अगली सुनवाई में इस मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।

कोर्ट ने अररिया डीएम को कहा कि वह इस बात की जानकारी भी अगली सुनवाई में कोर्ट को दें कि याचिकाकर्ता का मकान अतिक्रमण कर बनाये गए जमीन पर है या उसके निजी जमीन पर। मकान तोड़े जाने की नोटिस दिए जाने के पहले अतिक्रमण संबंधी नोटिस उसे दिया गया था या नही।

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इन सब बातों की जानकारी अगली सुनवाई में कोर्ट को दें .
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राकेश कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि जिस जमीन पर बने मकान को तोडने का नोटिस भरगावां के अंचलाधिकारी ने दिया है, वह उसकी पुस्तैनी जमीन है।

इस मामले की अगली सुनवाई फिर 2 नवंबर को की जाएगी।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछडा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सुनवाई पूरी का निर्णय सुरक्षित रख लिया

सुनील कुमार व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों के चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार 10 अक्टूबर,2022 से होंगे।

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामलें पर निर्णय पूजा अवकाश में सुना दिया जाएगा।कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की जरूरत समझे,तो कर सकता है।

इससे पूर्व इस मामलें पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर 23 सितम्बर,2022 तक सुनवाई कर ले,तो सही रहेगा।

दिसंबर,2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती,जब तक कि सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित तीन जांच की अर्हता पूरी नहीं कर लेती।

तीन जांच के प्रावधानों के तहत ओबीसी के पिछडापन पर आंकडे जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग के सिफरिशों के मद्देनजर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत हैं।

साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का पचास प्रतिशत की सीमा को नहीं पार करें।

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कोर्ट ने कहा कि जब तक तीन जांच की अर्हता नहीं पूरी कर ली जाती,ओबीसी को सामान्य श्रेणी के सीट के अंतर्गत पुनः अधिसूचित किया जाए।

कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार मे नगर निकायों का चुनाव 10 अक्टूबर, 2022 को चुनाव होने हैं।इसके पूर्व पटना हाईकोर्ट को इस मामलें पर सुनवाई कर ले, तो उपयुक्त रहेगा।

आज पटना हाईकोर्ट ने इस मामलें पर सभी पक्षों की लम्बी बहस सुनने के फैसला सुरक्षित रख लिया।

बेगूसराय: हथियार तस्कर दीपक कुमार गिरफ्तार

बेगूसराय । हथियार तस्कर दीपक कुमार गिरफ्तार। वैशाली जिले के हाजीपुर सुबिदिह का रहने वाला है हथियार तस्कर दीपक कुमार।

बेगूसराय बस स्टैंड के समीप एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। तीन पिस्टल, छह मैगजीन एक मोबाइल एवं 329 रुपया नगद बरामद …सूत्रों के हवाले से खबर।

पटना हाईकोर्ट ने डी एम, औरंगाबाद को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामलें में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए

पटना हाईकोर्ट ने डी एम, औरंगाबाद को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामलें में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। जस्टिस मोहित शाह ने डी एम, औरंगाबाद को कार्रवाई कर अगली सुनवाई में फिर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डी एम, औरंगाबाद द्वारा अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कोर्ट में तलब किया था।कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि अधिकारी सही जवाब नहीं देंगे,तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है।आज कोर्ट में औरंगाबाद के एस पी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि खुदवा थानाध्यक्ष एक महिला को सहयोग दे कर जिनके भूमि पर अतिक्रमण था,उनके पूरे परिवार के विरुद्ध एस सी/एस टी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया है।साथ ही जिनकी भूमि है,उन्हें तरह तरह से धमका रहे है।साथ ही सीओ की भूमिका संदिग्ध है।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 10अक्टूबर, 2022 को की जाएगी।

अवैध बालू खनन को लेकर बीहटा में फिर गोलीबारी, चार की मौत, कई लोग जख्मी

बिहटा थाना क्षेत्र के अमदाबाद में सोन नदी से अवैध बालू निकासी को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई है। चार व्यक्ति की गोली लगने से मौत की बात सामने आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं।

सूचना के बाद मौके पर बिहटा पुलिस पहुंच गई है। कल रात से चल गोली चलने की बात सामने आई है। बिहार में फिलहाल राज्य सरकार ने बालू खनन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। दूसरी और बालू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है।

यहां तक कि बालू माफिया अब किसानों के निजी जमीन को अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। जिसके अवैध खनन को लेकर मिल रही लगातार सूचना के बाद दो दिन पहले ही पटना जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के बिहटा और मनेर के सोन नदी इलाके में छापेमारी किया गया था।

इस छापेमारी के दौरान लगभग दो दर्जन पोकलेन मशीन को जब्त किया गया है और उसमें खनन विभाग और जिला पुलिस बल के द्वारा तोड़फोड़ किया गया था।

निगरानी के हत्थे चढ़ा घूसखोर, इस बार कर्मचारी नहीं जनप्रतिनिधि टारगेट पर

बिहार में घूसखोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगरानी की टीम हर कुछ दिन के अंतराल पर घूसखोर कर्मियों को दबोच रही है। लेकिन इसके बावजूद भी घूसखोरी की घटनाएं शायद कम नहीं हो रही।

इसका ताजा उदाहरण है वैशाली की घटना। जहां एक घूसखोर विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया। इस बार रिश्वतखोर कोई सरकारी कर्मी नहीं बल्कि एक प्रतिनिधि था। जी हां मुखिया को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है।

वैशाली के लालगंज के एतवारपुर सिसौला के मुखिया को 2 लाख 16 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया है।निगरानी की टीम ने मुखिया दिनेश लाल को घूस लेते रंगेहाथों पकड़ा है। गिरफ्तार मुखिया को साथ लेकर विजिलेंस की टीम पटना के लिए रवाना हुई है।

इलाके में घूसखोर मुखिया की चर्चा खूब हो रही है। वहीं इस घटना के बाद हर दिन कमाई में लगे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि डरे सहमे दिख रहे हैं।

पटना हाईकोर्ट ने पटना के चर्चित सुल्तान पैलेस को ध्वस्त करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

अमरजीत की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते सुल्तान पैलेस के मामलें पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा।

इस जनहित याचिका में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने सुल्तान पैलेस को तोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रामकृष्ण ने कोर्ट को बताया कि ये ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है और लगभग सौ साल पुराना हैं।

ऐसे भवन के देखभाल और उसे सही स्थिति में रखने की जगह उसे तोड़े जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है,जो उचित नहीं है।

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कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि सौ साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक को क्यों तोड़ने का निर्णय लिया गया है।कोर्ट ने इस जनहित याचिका में उठाए गए मामला की सराहना करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का मोहलत दिया था।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 1दिसम्बर,2022 को होगी।

घरवालों से परेशान होकर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, प्रेमी के घर रहने की जिद पर अडी

सीवान के मैरवा की घटना है, जहां प्रेमिका अपने घर वालो से परेसान होकर प्रेमी के घर पहुंच गई और प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी। यह हम नहीं कह रहे हैं जबकि यह कहना है प्रेमिका का।

दरअसल मामला मैरवा थाना क्षेत्र का है। प्रेमी मैरवा थाना क्षेत्र के उपाध्याय छापर गांव के रहने वाला राम लखन है जिसके घर पहुंच गई प्रेमिका। बताया जा रहा है कि इन दोनों में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की के घर वाले को यह बात मंजूर नहीं थी।

बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष वाले द्वरा थाना में आवेदन दीया है।तो वह अब लड़की लड़के के साथ रहने की जिद कर रही है और लड़के के घर पहुची हुई है।अब ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है।

अब देखना है कि लड़की अपने घर जाती है या प्रेमी के घर ही रहती है।

पटना हाईकोर्ट में बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछडा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनील कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है।

इससे पहले इस मामलें पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर 23 सितम्बर,2022 तक सुनवाई कर ले,तो उपयुक्त रहेगा।

दिसंबर,2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती,जब तक कि सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित तीन जांच की अर्हता पूरी नहीं कर लेती।

तीन जांच के प्रावधानों के तहत ओबीसी के पिछडापन पर आंकडे जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग के सिफरिशों के मद्देनजर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत हैं।

साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का पचास प्रतिशत की सीमा नहीं पार करें।

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कोर्ट ने कहा कि जब तक तीन जांच की अर्हता नहीं पूरी कर ली जाती,ओबीसी को सामान्य श्रेणी के सीट के अंतर्गत पुनः अधिसूचित किया जाए।

कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार मे नगर निकायों का चुनाव 10 अक्टूबर, 2022 को चुनाव होने हैं।इसके पूर्व पटना हाईकोर्ट को इस मामलें पर सुनवाई कर ले, तो उपयुक्त रहेगा।

आज पटना हाईकोर्ट में इस मामलें पर दिन भर सुनवाई हुई,लेकिन बहस पूरी नहीं हो पायी।इसलिए अब इस मामलें पर कल भी सुनवाई होगी।

लालू यादव ने कहा न केवल PFI, बल्कि RSS पर भी बैन लगना चाहिए

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि न केवल पीएफआई, बल्कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए.

IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को झटका; 18 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को झटका लगा है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही 18 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।

TEJASHWI

बताते चलें कि सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दर्ज कर कहा था कि तेजस्वी यादव की जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाए। सीबीआई का आरोप था कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीबीआई को धमकाया था। इसलिए उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाय।

मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में शुरू हुई टेलीकॉलिंग सिस्टम, अब फोन करके घर मंगा सकेंगे दवाई

मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में टेलीकॉलिंग सिस्टम शुरू किया गया, जिसके माध्यम से अब लोग घर बैठे कॉल करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, और दवाइयां भी घर बैठे मंगा सकते हैं।

राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर बिहार के सभी सदर अस्पतालों में इसकी शुरुआत की जा रही है। सिविल सर्जन डा यू सी शर्मा ने बताया कि इसे सुमन योजना के तहत शुरू किया जा रहा है। इसका जिम्मा हैदराबाद की एक निजी एजेंसी को दिया गया है। इसका नंबर 104 रहेगा।

इस नंबर पर फोन करने बाद लोगों सारी जानकारियां मिल सकेंगी।वही सिविल सर्जन ने बताया कि कॉल सेंटर पर फोन करके लोगों को डॉक्टर और दवाओं की जानकारी मिलेगी। साथ ही एंबुलेंस की भी जानकारी मिल सकेगी।

जहानाबाद : केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जदयू के द्वारा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय से सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया

जहानाबाद। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आज मंगलवार को जदयू के द्वारा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय यथा जहानाबाद, काको,रतनी फरीदपुर,मखदुमपुर, घोसी, हुलासगंज एवं मोदनगंज में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया।

जिला मुख्यालय में मार्च के बाद अम्बेडकर चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया।

इस सभा को सम्बोधित करते हुए जिला प्रभारी संतोष कुशवाहा ने कहा कि भाजपा देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रही है। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए इस मार्च का आयोजन किया गया है।

कुशवाहा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से भाजपा पूरे देश में अलग-थलग पड़ गई है।

वहीं सतर्कता एवम जागरूकता मार्च को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णंदन वर्मा ने कहा की हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के प्रयासों से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूरी तरह सफाया तय है।

कृष्ण नंदन वर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार

भाजपा देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने और विभिन्न जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने में लगी है।

सभा को सम्बोधित करते हुए जिला प्रभारी मनोरंजन गिरी ने कहा कि ये वही बीजेपी के कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से सरकारी बैंक को प्राइवेट कर दिया गया और इनका विकास हिन्दू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान यही तक सिमित रह गया!

यह वही कमल का फूल है। जिसका बटन दबाने से हर साल दस लाख रोजगार देने का वादा था लेकिन उसके बाद इन्होने लाखो नौकरिया छिन ली।

ये वही मोदी सरकार है। जो रेलवे एवं एयरपोर्ट को बेच रहा है। इस लिए भाजपा हटायो देश बचाओ।

इस मार्च में महेन्द्र कुमार सिंह, गोपाल शर्मा ,निरंजन केशव प्रिंस,रामभवन सिंह कुशवाहा, अमित कुमार उर्फ़ पम्मु, दिलीप कुशवाहा , दिलीप कुमार पटेल, रंगनाथ शर्मा,संभू शर्मा, सिया देवी,रंधीर पटेल, रामप्रवेश कुशवाहा, मो अरमान अहमद उर्फ गुड्डू,राकेश पांडेय,मुकेश शर्मा, प्रेम कुमार पप्पु,अनुज कुमार निराला,हरेराम शर्मा , विनोद केशरी ,रशीद प्रवेज, अजीत कुमार , कल्पनाथ कुमार, मूर्तजा अंसारी, कुंदन कुमार बिमल, धनन्जय दास आदि शामिल थे।

बिहार के दरभंगा में डायन का आरोप लगा पिटाई कर जिंदा जलाने का प्रयास

दरभंगा । डायन का आरोप लगा महिला की जमकर की पिटाई । अधमरे महिला को DMCH में करवाया गया भर्ती । तांत्रिक विद्या कर बच्चे की हत्या का महिला पर लगाया आरोप।

मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की बचाई जान। बच्चे का शव आरोपित महिला के निर्माणाधीन मकान से मिलने के बाद नाराज हुए स्थानीय।

सकतरपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर नारायणपुर दरगाह टोल का है घटना। आज महिला का अस्पताल में किया भर्ती।

पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कई व्यक्तियों के आंख की रौशनी खो जाने के मामले पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दिया है।

इस मामलें में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरा रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।कोर्ट ने पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवा और सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर द्वारा हलफनामा नहीं दायर करने को गम्भीरता से लिया थ।पूर्व की सुनवाई में मुजफ्फरपुर के एस एस पी को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया था।मुकेश कुमार ने ये जनहित याचिका दायर की है।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वी के सिंह ने कोर्ट को बताया था कि इस मामलें में दर्ज प्राथमिकी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है।

इसमें कोर्ट को यह भी बताया गया था कि आँखों की रोशनी गवांने वाले पीडितों को बतौर क्षतिपूर्ति एक एक लाख रुपए दिए गए हैं।साथ ही मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को बंद करके एफ आई आर दर्ज कराया गया था,लेकिन अब तक दर्ज प्राथमिकी पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई ।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर आई हॉस्पिटल के प्रबंधन व राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितता और गैर कानूनी कार्यों की वजह से कई व्यक्तियों को अपनी आँखें की रोशनी खोनी पड़ी।

याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि जिम्मेदार अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की लापरवाही की वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी ऑंखें गंवानी पड़ी।

इस मामले पर अगली सुनवाई दुर्गापूजा अवकाश के बाद की जाएगी।