दिल्ली/पटना । बिहार में दिसंबर 2022 में हुई जहरीली शराब से मौत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश(CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते?
CJI ने कहा कि आपने अपनी याचिका में जो भी 3 मांगें की है, उन सभी मांगों पर हाईकोर्ट के पास समुचित अधिकार है कि वहीं पर सुनवाई कर सकता है।
आपको बता दे की याचिकाकर्ता द्वारा बिहार के छपरा में हुई जहरीली शराब से मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की SIT से जांच की मांग और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई थी।
इसके अलावा देशभर में अवैध शराब के निमाण, व्यापार और बिक्री को काबू करने को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी मांग की गई थी।
बिहार में जहरीली शराब के कारण दिसंबर में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले ने जमकर तूल पकड़ा और विपक्ष ने बिहार सरकार को निशाना बनाया था। इसके बाद मामला Supreme Court में सुनवाई के लिए पहुंचा तो कोर्ट ने 9 जनवरी के लिए तारीख दी थी।