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सैनिटरी इंस्पेक्टर पद पर बहाली को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई स्टाफ सेलेक्शन कमीशन से हलफनामा तलब किया

पटना हाई कोर्ट ने सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु ली गई लिखित परीक्षा में क्वालीफाइंग मार्क्स तय करने के मामलें दायर याचिका पर राज्य सरकार व स्टाफ सेलेक्शन कमीशन से जवाबी हलफनामा तलब किया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने शेखर कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।
विज्ञापन संख्या 08010116 के आलोक में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह का कहना था कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा लिया गया निर्णय बिहार सैनिटरी इंस्पेक्टर कैडर रूल्स, 2014 के प्रतिकूल है। इसलिए, याचिका में निर्णय को रद्द करने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया गया है।
इतना ही नहीं, लिया गया निर्णय भूतपूर्व पर्सनल व एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा 16 जुलाई, 2007 को लिए गए निर्णय के भी विपरीत है। याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा के आधार लिखित परीक्षा में शामिल हुए पर सभी 385 अभ्यर्थियों के सूची को प्रकाशित करने हेतु आदेश देने का मांग भी की गई है।

चूंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए विज्ञापन में निकाले गए वेकैंसी से 2. 5 (ढाई ) गुना से कम है। इसके लिये बिहार सैनिटरी इंस्पेक्टर कैडर रूल्स , 2014 के प्रावधानों के विरूद्ध है।
इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

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