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पटना हाईकोर्ट ने पीएमसीएच में बंद पड़े आधुनिक मेडिकल उपकरण को चालू करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं पीएमसीएच को 19 जुलाई,2022 तक जवाब देने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने पीएमसीएच में बंद पड़े आधुनिक मेडिकल उपकरण को चालू करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं पीएमसीएच को 19 जुलाई,2022 तक जवाब देने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने विकास चंद्र की लोकहित याचिका पर सुनवाई किया।

जनहित याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीएमसीएच में मरीज़ों के काम आने वाले 3 वेंटिलेटर, कई सारे मेडिकल उपकरण चालू हालत में नहीं है ।अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण मरीज़ों के उपयोग के लिए नहीं लाए जा रहे हैं ।

याचिकाकर्ता ने इससे पहले 2013 में हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जिसके तहत उन्होंने कोर्ट से माँग की थी कि पीएमसीएच प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए भारी संख्या में मेडिकल उपकरण मौजूद होने के बाद भी मरीज़ों को इसका लाभ नहीं पा रहा है ।

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इस पर हाईकोर्ट ने 2015 में आदेश पारित कर पीएमसीएच प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह जल्द इन मेडिकल उपकरण को सुचारु रूप से काम में लाकर मरीज़ों को इसका लाभ दे ।

याचिकाकर्ता ने याचिका द्वारा कोर्ट को यह भी बताया कि उक्त अस्पताल में 2012-13 में ख़रीदे गए तीन वेंटिलेटर अभी तक बक्से में बंद हैं और अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज़ों से यह कहा जा रहा है कि अस्पताल ने वेंटिलेटर एवं अन्य मेडिकल उपकरणों की भारी कमी है । इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी ।

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