Press "Enter" to skip to content

पटना हाईकोर्ट ने गाँधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य अवरोधो को हटाने के मामलें पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जब्त किये गए वाहनों को हटाने के फिर से वहां रखे जाने को गम्भीरता से लिया।कोर्ट ने अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने आज सुबह में इस मामलें पर सुनवाई शुरू की।कोर्ट को बताया गया कि जब्त किये वाहनों को हटाए जाने के बाद उन्हें वहां फिर से लगा दिया गया है।

कोर्ट ने लंच के समय मामलें पर सुनवाई के दौरान पटना के ट्राफिक एस पी तलब किया।कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि प्रति सप्ताह गाँधी मैदान में जब्त वाहनों का निरीक्षण करें।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

कोर्ट को अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद गाँधी मैदान से जब्त वाहनों को हटा दिया गया था।लेकिन कुछ समय बाद फिर वहां वाहन लगाया जाने लगा।उन्होंने गाँधी मैदान के पास स्कूल बसों के खड़े होने से ट्राफिक जाम हो जाता हैं।इसका खामियाजा स्कूली छात्रों को भुगतना पड़ता हैं।

उन्होंने बताया कि पटना शहर के अधिकतर थाने में यहीं हालत हैं।कोर्ट ने ट्राफिक एस पी और ज़िला जज को बैठक कर इस मामलें विचार करने का निर्देश दिया।जब्त वाहनों के मामलों की सुनवाई और निबटारे के लिए कार्रवाई करने को कहा।

कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में गाँधी मैदान थाना में जब्त वाहनों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी।कोर्ट ने डी जी पी,बिहार को 24 घंटों में गाँधी मैदान थाना से सभी अवरोध हटाने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने सभी जब्त वाहनों के बारे में पूरी जानकारी मांगते हुए ये भी बताने को कहा था कि अबतक इन वाहन जब्ती मामलों में क्या कार्रवाई की गई है।

इस मामलें पर अगली सुनवाई आने वाले सप्ताह में होगी।

More from खबर बिहार कीMore posts in खबर बिहार की »