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पटना हाईकोर्ट ने शादी समेत अन्य समारोहों में राज्य भर में किये जाने वाले हर्ष फायरिंग के मामले पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिकाएं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि कितने केसों में अनुसंधान पूरा किया गया है। राजीव रंजन सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि हर्ष फायरिंग में कई निर्दोष लोगों घायल हो जाते हैं और कितने की तो जान भी चली जाती है।इसलिए इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सख्त ढंग की जानी चाहिए।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में एक सख्त गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए। जनहित याचिका में राज्य के मुख्य सचिव व डी जी पी समेत कई अन्य को पार्टी बनाया गया है।

इस मामले पर अगली सुनवाई अब आगामी 27 सितम्बर, 2022 को की जाएगी।

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