पटना हाईकोर्ट ने जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्माण,विस्तार एवं नवीनीकरण के मामले पर पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया ।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि पटना ऐयरपोर्ट में सुविधाओं की काफ़ी कमी है।इस एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करना काफ़ी जोखिम भर है ।
इस पर कोर्ट ने पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को अगली सुनवाई को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है । इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी,2023 को होगी ।