अब राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप समेत ढाबा एवं होटल में इन मार्गो से गुजरने वाले यात्रियो को साफ सुथरा स्वच्छ शौचालय उपलब्ध होगा। पटना हाई कोर्ट ने सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व ऑयल कंपनी सहित एनएचएआई एवं राज्य सरकार को दिया है।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के तीन पेट्रोलियम कम्पनियों को अपने- अपने पेट्रोल पंपों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। वही, इन सड़कों पर खुले में पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है।
कोर्ट का कहना था कि प्रदेश के राष्ट्रीय राज मार्ग तथा स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पम्पों पर यात्री सुविधाओं की घोर अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए ऑयल कम्पनियों तथा सरकारे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कि है। कमी को दूर करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया है।
इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।