राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर पंचायत,नौबतपुर के तीन पार्षदों को अयोग्य घोषित करने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।साथ ही पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर पंचायत, नौबतपुर के अध्यक्ष सरयुग मोची (वार्ड-14) के अलावा वार्ड-2 के पार्षद विजय पासवान तथा वार्ड-6 के वार्ड पार्षद पूनम देवी को वर्ष 2008 के बाद तीन से अधिक संतान होने के अरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था।
आयोग के इस फैसले के विरुद्ध तीनों वार्ड पार्षदों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों पार्षदों को योग्य ठहराया तथा नियमों की अनदेखी करने के कारण निर्वाचन आयोग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।