पटना हाई कोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में गया तथा जहानाबाद के डीएम को तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।
साथ ही साथ जहानाबाद के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को भी कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि जमीन मालिकों को मुआवजा का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस राष्टीय राजमार्ग का निर्माण तीन चरणों में होना है।पटना से जहानाबाद, जगनाबाद से गया तथा गया से डोभी तक होने वाली निर्माण कार्य धीमी प्रगति से चल रही है। एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है।
कोर्ट का कहना था कि भूमि मुआवजा को लेकर कई शिकायतें मिली है। सड़क निर्माण कार्य के लिए किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।
कोर्ट ने डीएम व अन्य अधिकारियों को 12 मई, 2022 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।