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अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर पटना हाई कोर्ट ने निगरानी के प्रधान सचिव पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया

अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर पटना हाई कोर्ट ने निगरानी के प्रधान सचिव पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस पीबी बजंत्री और जस्टिस जीतेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने मनोज मोहन की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया।

आवेदक के वकील दिवाकर यादव ने कोर्ट को बताया कि पांच साल बीत जाने के बावजूद अधिकारी ने हाई कोर्ट के रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये। जबकि कोर्ट ने 15 मई को अदालती आदेश का पालन करने का आदेश दिया था इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया।

Patnahighcourt

कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए 25 हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया।साथ ही जुर्माने की राशि को पटना हाई कोर्ट लीगल ऐड में जमा करने का आदेश दिया।

इसके साथ ही चार सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन करने का दिया। आदेश पालन नहीं होने की स्थिति में उन्हें अगली तारीख पर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।

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