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पटना हाईकोर्ट ने पटना के लोगों द्वारा सामना किये जा रहे स्ट्रीट वेंडिंग, ड्रेनेज, जल जमाव, सीवरेज, भूमि विकास, अतिक्रमण व सड़क निर्माण समेत अन्य समस्यायों पर सुनवाई की

जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, पटना के एसएसपी व पटना के जिलाधिकारी समेत अन्य आलाधिकारियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट माँगा है। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा समेत अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई।

याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा 27 जुलाई, 2019 को पारित किए गए आदेश को कोर्ट के समक्ष रखा। इसमें उम्मीद जताई गई थी कि इन मामलों को लेकर ईमानदार प्रयास किया जाएगा।

अतिक्रमण को हटाया जाएगा और ट्रैफिक जाम के मुद्दे का हल दक्षतापूर्वक किया जाएगा। कोर्ट द्वारा इस बात को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त किया गया था कि उक्त बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर राज्य सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि सभी विभागों के बीच एक समन्वय स्थापित किया जा सके।

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क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो एक दूसरे विभाग से जुड़े हुए हैं और वो एक विभाग के लिए चिंता का विषय नहीं है।

कोर्ट ने एक ऐसा समन्वय स्थापित करने वाली बॉडी बनाने की बात कही थी, जिसमें सिर्फ नौकरशाह ही नहीं ,तकनिकी/ एक्सपर्ट टाउन प्लानर भी शामिल हो।

इस मामलें पर फिर 4 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।

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