पटना हाई कोर्ट ने राज्य के वैशाली जिला अंतर्गत पड़ने वाले ऐतिहासिक सरसाई पोखर के जीर्णोद्धार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस आशुतोष कुमार व जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वैशाली के जिलाधिकारी को वन विभाग व लघु सिंचाई विभाग के साथ समन्वय कर उक्त पोखर के सौंदर्यीकरण करने व पर्यावरण बनाये रखने को लेकर छह महीने में कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने ये आदेश वैशाली के जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। इसके पूर्व, कोर्ट ने वैशाली के जिलाधिकारी को स्वयं जाकर स्थल निरीक्षण करने को कहा था।
इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया।