चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा है।
ये जनहित याचिका राजीव रंजन सिंह द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्रीन हाइवेज (प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, बीयूटीफिकेशन व मेंटेनेन्स) पॉलिसी- 2015 को लागू करने से इस नीति को व्यवस्थित किया जा सकेगा। इससे वातावरण के अनुकूल नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा सकेगा और नेशनल हाईवे से होकर गुजरने वाले लोगों को प्राकृतिक छाया और प्रदूषण रहित वातावरण मिलेगा।



इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के पूर्व सड़क, परिवहन व हाईवे मंत्रालय के सचिव व राज्य के मुख्य सचिव समेत अन्य आला अधिकारियों को अभ्यावेदन भी भेजा था, लेकिन अभी तक संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था।
इसके साथ ही कोर्ट ने इस याचिका को निष्पादित कर दिया।