बगैर क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के गठन किये खिलाड़ियों के चयन नहीं किये जाने को लेकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आदेश देने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अजय नारायण शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते कहा कि यदि नए सिरे याचिका दायर की जाती है, तो इस मामलें पर यथासंभव जल्दी सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों के नामों को हटाकर उनके पद का नाम देते हुए नए सिरे से याचिका दायर करने के लिए छूट याचिकाकर्ता अजय नारायण शर्मा को दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कथित रूप से किये रहे तमाम धांधली व एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा सचिव और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का पद खुद में समाहित करने तथा खिलाड़ियों के चयन में बरती जा रही धांधली के विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सभी प्रतिवादियों के नामों को हटाकर पद से याचिका दायर करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।