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राज्य में किसानों और कृषि कार्य में सहायता के लिए लगाए गए राजकीय नलकूपों के बेकार पड़े होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की

जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने गुड्डू बाबा ऊर्फ विकास चन्द्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में सिंचाई कार्य के लिए दस हजार से अधिक राजकीय नलकूपों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया।इनमें से लगभग एक तिहाई नलकूप ही चालू हालत में रहे।बाकी 6636 नलकूप बेकार पड़े रहे।इस कारण राज्य में कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए।

कोर्ट को बताया गया कि पिछली कुछ वर्षो में मरम्मती और नलकूपों को चालू करने के बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया गया।लेकिन आज भी 161 नलकूप ही चालू हालत में हैं,जबकि 6500 नलकूप अभी चालू हालत में नहीं हैं।

PatnaHighCourt
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राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजकीय नलकूपों के रख रखाव और मरम्मत का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का प्रस्ताव दिया गया था।अब तक इन्हें राज्य लघु सिंचाई विभाग के द्वारा रखरखाव और देखभाल किया जाता रहा हैं।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी।

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