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Patna High Court : गाँधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य अवरोधो को हटाने के मामलों पर सुनवाई हुई

पटना हाईकोर्ट ने गाँधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य अवरोधो को हटाने के मामलों पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना के सभी पुलिस स्टेशन में जब्त वाहनों का ब्यौरा तलब किया है।

कोर्ट ने कल गाँधी मैदान थाना में जब्त वाहनों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की।कोर्ट ने डी जी पी,बिहार को 24 घंटों में गाँधी मैदान थाना से सभी अवरोध हटाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने सभी जब्त वाहनों के बारे में पूरी जानकारी मांगते हुए ये भी बताने को कहा कि अबतक इन वाहन जब्ती मामलों में क्या कार्रवाई की गई हैं।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पटना के गाँधी मैदान के आस पास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं किया जाएगा।

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अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया कि आज गाँधी मैदान थाना से जब्ती की वाहनों को भले हटा दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वहीं हालत हो जाएगी।कोर्ट द्वारा इसके निरंतर मॉनिटरिंग की जरूरत हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पटना हाईकोर्ट ने गाँधी मैदान थाना में जब्त की गई संपत्ति समेत सभी अवरोधों को दो सप्ताह में हटाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कल डी जी पी, बिहार के द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति की।उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब तक गाँधी मैदान थाना में जब्त की गई कई गाडियां और अन्य संपत्ति पड़ी हुई है।उन्होंने फोटो के जरिये सबूत भी दिया।उन्होंने बताया कि पटना के अगमकुआं,कंकड़बाग़, पत्रकार नगर समेत अन्य कई थानो की ऐसी ही स्थिति हैं।

कोर्ट ने इस मामलें को काफी गम्भीरता से लेते हुए कल ही डी जी पी, बिहार को चौबीस घंटों के भीतर कार्रवाई कर कोर्ट के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने इस स्थान की खूबसूरती के कारण इसे पटना का गौरव और ज्वेल की संज्ञा दी थी।इस मामलें पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल,2022 को होगी।

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