पटना हाईकोर्ट ने मधनिषेध एवं उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव से बिहार में शराबबंदी कानून के अंतर्गत की गई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने काजल कुमारी की जमानत याचिका पर ऑन लाईन सुनवाई की।
कोर्ट ने अबतक जेल जा चुकी महिलाओं और 18 से 25 वर्ष के युवाओं का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने बेगूसराय थाने में दर्ज एक मामले में जेल में बंद काजल कुमारी की जमानत याचिका पर ऑन लाईन सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि महिलायें और युवा शराबंदी के मामलों में बड़े पैमाने पर जेल जा चुके हैं। इनमें से अधिकतम प्रथम अपराध के लिए जेल गए हैं।
इस कानून से समाज में अपेक्षित बदलाव आने की जगह यह आसान पैसे कमाने का एक भंवरजाल बन गया। इसमें महिलाएं व युवा आसानी से फंसते जा रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।