Press "Enter" to skip to content

पटना हाईकोर्ट ने शादी समेत अन्य समारोहों में राज्य भर में किये जाने वाले हर्ष फायरिंग के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है

चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने राजीव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश को पारित किया है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि हर्ष फायरिंग में कई निर्दोष लोगों घायल हो जाते हैं और कितने की तो जान भी चली जाती है, इसलिए इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में एक सख्त गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए। जनहित याचिका में राज्य के चीफ सेक्रेटरी व डी जी पी समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 4अगस्त को की जाएगी।

More from खबर बिहार कीMore posts in खबर बिहार की »