चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने राजीव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश को पारित किया है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि हर्ष फायरिंग में कई निर्दोष लोगों घायल हो जाते हैं और कितने की तो जान भी चली जाती है, इसलिए इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में एक सख्त गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए। जनहित याचिका में राज्य के चीफ सेक्रेटरी व डी जी पी समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 4अगस्त को की जाएगी।