जस्टिस संदीप कुमार ने संतोष कुमार द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
यह राशि कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा की जानी है। पटना के दनियावां गांव में 0.255 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान के लिए ये रिट याचिका दायर की गई थी, जो वास्तव में एक विधवा को जमीन स्वामित्व के बारे में पूछताछ करने के बाद भुगतान किया गया था।
याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को दबा कर कहा था कि उसका विधवा के परिवार से कोई संबंध नहीं था।साथ ही भूमि पर उसके दावों को भी उसके द्वारा दायर एक मालिकाना मुकदमे में दीवानी अदालतों द्वारा सुना गया था।