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पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए संपत्ति अधिग्रहण के दौरान याचिकाकर्ताओं के घरों को अधिग्रहण से अलग रखने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार किया

जस्टिस संदीप कुमार ने रजनीश कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आदेश को पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण से अपने घरों को अलग रखने के लिए आदेश देने का आग्रह किया था।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना था कि भूमि अधिग्रहण के मामले में अपने भूमि को अधिग्रहण से अलग रखने का भी प्रावधान है। गया स्थित बिहार प्रशासनिक भवन के अधिग्रहण के मामले को अधिसूचना से अलग रखने को अधिसूचना को समाप्त किया गया था ।

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किन्तु याचिकाकर्ता ओं के मामलों में ऐसा नहीं किया जा रहा है। यदि सरकार उचित समझती है, तो इस तरह का निर्णय लेती है। पहाड़ी मौजा के संबंधित वार्ड नम्बर 56 के वार्ड से सम्बंधित है।कोर्ट ने मेट्रो रेल को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा।चार सप्ताह बाद इस मामलें पर सुनवाई होगी।

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