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मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

पटना हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई व्यक्तियों के आंख की रौशनी खो जाने के मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मुकेश कुमार व अन्य के द्वारा दायर ये जनहित याचिका दायर की गई है।
जनहित याचिका में यह माँग की गई कि हाई लेवल कमेटी से जांच करवाई जाए।

इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर आई हॉस्पिटल के प्रबंधन व राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितता और गैर कानूनी कार्यों की वजह से कई लोगों की ऑंखें चली गई।
इस याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को भी एक नियमित अंतराल पर अस्पताल का निरीक्षण करना चाहिए था।
कोर्ट को बताया गया कि जिम्मेदार अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की लापरवाही के कारण ही सैकड़ों लोगों को अपनी आँखे गंवानी पड़ी। अस्पताल प्रबंधन व जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आंख खोए व्यक्तियों को मुआवजा देने की मांग किया गया है। पीड़ितों को सरकारी अस्पताल में उचित इलाज करवाने को लेकर आदेश देने की भी मांग किया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि उक्त अस्पताल को राज्य सरकार व केंद्र सरकार से आर्थिक मदद भी मिली है। 22 नवंबर से 27 नवंबर, 2021 के बीच 330 व्यक्तियों का कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था।

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