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पटना हाईकोर्ट में एनएच निर्माण और मरम्मती से सम्बंधित मामलें पर सुनवाई कल तक के लिए टली

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विकास कुमार व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में एन एच ए आई के चेयरमैन को कल 26 जुलाई,2022 को तलब किया।

अधिवक्ता विकास कुमार ने बताया कि बेगूसराय – सिमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर औटा के पास पुल निर्माण में विलम्ब हो रहा है।इससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई हो रही है।कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एन एच ए आई के चेयरमैन को तलब किया हैं।

इस मामलें पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पटना गया डोभी एन एच,83 के निर्माण में कई तरह की कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं।कोर्ट ने इस निर्माणधीन एन एच के स्थल निरीक्षण करने के लिए तीन अधिवक्ताओं की टीम का गठन किया गया था। अधिवक्ता प्रिय रंजन,आलोक कुमार राही और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष गुप्ता इसमें शामिल थे।

साथ ही कोर्ट ने पटना और जहानाबाद के डी एम, एस पी भी इस टीम के साथ रहने का निर्देश दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस कमिटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट दे दिया था।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और एन एच ए आई को निर्देश दिया था कि एन एच में सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शीघ्र करें।कोर्ट ने सम्बंधित ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में सहयोग और पुलिस बल मुहैय्या कराने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ज़िला प्रशासन को, जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 26जुलाई,2022 को होगी।

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