अधिवक्ता निरंजन कुमार के विरुद्ध चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की एक छात्रा के विरुद्ध लगाए गए छेड़छाड़ आरोप के मामलें की गंभीरता को देखते हुए बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल की जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई।
इसमें कॉउन्सिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया किया इस मामले में तथ्य का पता लगाने के लिए तीन अधिवक्ताओं की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमिटी में दो पुरुष व एक महिला अधिवक्ता होंगी।
इसमें कॉउंसिल के सदस्य नहीं रहेंगे। कमेटी दस दिनों के भीतर अपना रिपोर्ट दे देगी।
कॉउन्सिल ने मीडिया रिपोर्ट और प्राथमिकी के अनुसार अधिवक्ता निरंजन कुमार को शो – कॉज नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है कि क्यों नहीं वकालत का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए।
अधिवक्ता निरंजन कुमार को आगामी 14 जनवरी,2023 को दोपहर 12 बजे बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के जनरल बॉडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताने को कहा गया है। कमेटी का गठन करने के लिए बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है।
कॉउन्सिल के कार्यालय को अधिवक्ता निरंजन के पता और व्हाट्सएप पर शो – कॉज जारी करने का आदेश दिया गया है। इस आशय की जानकारी बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के सचिव प्रफुल्ल चंद्र द्विवेदी के हस्ताक्षर से जारी पत्र में दी गई है।