शराब कारोबारी पर मंगलवार को एक बार फिर अनन्य उत्पाद न्यायालय ने शिकंजा कसा है। न्याय मंडल स्थित अनन्य उत्पाद न्यायालय दो के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शराब कारोबारी अजय कुमार उर्फ मधुरवा उर्फ विधायक के मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया साथ ही न्यायालय ने आरोपी को एक लाख रूपया अर्थदंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
इतना ही नहीं अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।उपरोक्त आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रमोद कुमार ने दी है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में कुर्था थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक राम विनय कुमार ने अजय कुमार उर्फ मधुरवा उर्फ विधायक को नामजद कर कुर्था थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था । दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि उसे 25 जनवरी 2022 को गुप्त सूचना मिली की थाना क्षेत्र के बेलदारी बीघा गांव में अजय कुमार उर्फ विधायक महुआ शराब निर्माण कर बेचने का कारोबार कर रहा है । इस सूचना के सत्यापन के लिए जब रात्रि 8:00 बजे बेलदारी बीघा पहुंचकर उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से 3 गैलन में 45 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया ।
इतना ही नहीं शराब निर्माण को लेकर उसके घर में रखा हुआ तीन गैस सिलेंडर गैस का चूल्हा एवं अल्युमिनियम का तसला बरामद किया गया था ।इस मामले में अभियोजन के तरफ से न्यायालय के समक्ष 6 गवाह पेश किए गए थे ।