तेरह साल बाद दरभंगा व्यवहार न्यालय ADJ 9 संजीव कुमार सिंह की अदालत ने 10 साल की बच्ची की हत्या में 7 महिलाओं को दोषी मानते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के वकील रेणु झा ने कहा कि घटना वर्ष 2009 की है और लंबे वक्त के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
वही उन्होंने कहा कि हायाघाट निवासी योगेंद्र यादव और उनके पटिदार के बीच रास्ता को लेकर विवाद चल रहा था। उसी क्रम में योगेंद्र यादव की बेटी खाना लेकर जा रही थी और सातो महिला ने 10 वर्षीय बच्ची को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। उसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बुच्ची देवी, मुनर देवी, मनभोगिया देवी, सीता देवी, इन्दु देवी, चधुरन देवी एवं भुखली देवी को दफा 302 (हत्या) में सातों महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि 10 वर्ष की नन्हीं जान को इंसाफ दिलाने में हमे आज कामयाबी मिली है।
बताते चले कि वर्ष 2009 में हायाघाट प्रखंड के छतौना गांव निवासी योगेंद्र यादव और उनके पटिदार में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। योगेंद्र यादव की बेटी राजबंती खाना लेकर अपने पिता के पास जा रही थी। उसी क्रम में बच्ची के पटिदार की 7 महिलाओं ने उसे रोक दिया और बेरहमी से पीटाई कर डाली और बच्ची ने इलाज के क्रम में अपना दम तोड़ दिया। जिसके बाद पीड़ित पिता योगेंद्र यादव ने 7 महिला को आरोपी बनाया। जिसके बाद कोर्ट ने 13 साल बाद सातो महिला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।