पटना हाईकोर्ट में आज इन मामलों की होगी सुनवाई :-
1.पटना हाईकोर्ट में राज्य में कृषि कार्य के लिए लगाए गए नलकूपों में अधिकतर बेकार हो जाने के मामलें पर सुनवाई की जाएगी।विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि कृषि कार्यों के लिए राज्य विभिन्न क्षेत्रों में नलकूप लगाए गए, लेकिन इनमें से अधिकतर बेकार पड़े हुए हैं, जिस कारण राज्य में बड़े पैमाने पर कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं।
2.पटना के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण की समस्या को ले कर दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगी।जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ विकास चन्द्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
इस जनहित याचिका में ये कहा गया कि पटना में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है।लेकिन प्रशासन द्वारा सख्त और प्रभावी कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस कारण यातायात,प्रदूषण व अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है।
3.पटना हाईकोर्ट में राज्य के पटना स्थित जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
इस मामलें पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि गया एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए 268 करोड़ रुपये कब तक देगी।
4.पटना हाईकोर्ट में पटना मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ राज किशोर श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दानापुर के अंचलाधिकारी व दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को तलब किया था।कोर्ट ने इन अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
5.पटना हाईकोर्ट ने बिहार के गर्भाशय घोटाले के मामलें पर सुनवाई करेगी।जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह और डा अंशुमान की खंडपीठ वेटरन फोरम द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें सीबीआई को पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। सम्भवतः इस मामलें की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि सबसे पहले ये मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष 2012 में लाया गया था।2017 में पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका वेटरन फोरम ने दायर किया गया था।
6.नगर निगमों की वित्तीय स्वायत्तता के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आशीष कुमार सिन्हा की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करेगी।
इस मामलें में कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का मोहलत दिया था।
याचिका में यह कहा गया है कि अन्य राज्यों में नगर निगम को आवंटित धनराशि का उपयोग करने का अधिकार नगर निगम को ही हैं।साथ किस मद में पैसा कैसे खर्च करना हैं,इसका निर्णय भी नगर निगम ही लेता है।लेकिन बिहार में नगर निगमों को ऐसी स्वायतता नहीं है।