न्यायमूर्ति एएम बदर तथा न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार की खंडपीठ ने पूर्व सांसद विजय कृष्ण की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।
2009 में श्रीकृष्णापूरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पटना सिविल कोर्ट ने वर्ष 2013 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।निचली अदालत के फैसला को हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दायर कर चुनोती दी गई।



कई दिनों तक चली बहस के बाद सोमवार को हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।